10 साल कारावास, 20 हजार का जुर्माना लगाया : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को – जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा

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शाहजहांपुर :  नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय भुवनेश अवस्थी ने दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

                                          इसके इलावा जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा आरोपी आकाश कुमार निवासी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश को सुनाई गई है।  जिला न्यायवादी एकलव्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने मई 2022 में महिला पुलिस थाना ऊना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह और उसका परिवार ऊना में मजदूरी का काम करता है। मई महीने में पीड़िता वाटर टैंक से पानी लेने गई थी। तभी आरोपी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने लगभग 22 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और प्रमाण प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की बयानों और सबूतों पर गौर करने के बाद दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और सजा सुनाई।

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