अमृतसर । पंजाब पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर (एसआई) को उसके किए की सजा मिली है। महिला एसआई को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अमृतसर जिला अदालत ने महिला को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिंदर सिंह की कोर्ट ने अमृतसर ग्रामीण पुलिस की सब इंस्पेक्टर संदीप कौर को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का जमा न करवाने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने टिप्पणी की है कि सब इंस्पेक्टर संदीप कौर का काम था कि अपराध को रोकना जबकि वह खुद ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गई।
यह था पूरा मामला
मोहकमपुरा थाने की पुलिस ने 10 अक्टूबर 2020 को अमृतसर देहात जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप कौर के खिलाफ एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। जांच में सामने आया था कि जंडियाला गुरु थाने के अधीन गांव नवां पिंड के निवासी विक्रमजीत सिंह के एसआई संदीप कौर के साथ कथित प्रेम संबंध थे। विक्रमजीत पेशे से आढ़ती था। वह दोनों आपस में मिलते भी थे, लेकिन घटना से कुछ दिन पहले संदीप कौर, विक्रमजीत को ब्लैकमेल कर रही थी। उसे अपने किसी अन्य साथी की हत्या के लिए भी उकसा रही थी।
पति के बाद पत्नी ने भी दे दी थी जान
विक्रमजीत उसका लगातार विरोध कर रहा था। घटना वाले दिन दोनों मोहकमपुरा के एक होटल के कमरे में मिले थे। वहां संदीप कौर कुछ देर रहने के बाद चली गई थी और विक्रमजीत ने होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। उसी रात विक्रमजीत की पत्नी सुखबीर कौर ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंधी जंडियाला थाने की पुलिस ने भी संदीप कौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अदालत ने महिला एसआई पर आरोप सिद्ध होने पर दोषी संदीप कौर को सजा सुनाई गई है।