14-14 साल चिट्टे के साथ पकड़े गए 5 आरोपियों को कठोर कारावास : भरना पड़ेगा 1.40 लाख जुर्माना

by

एएम नाथ । जोगिन्दरनगर : विशेष न्यायाधीश (एक) की अदालत ने 268 ग्राम चिट्टा सहित पकड़े गए पांच लोगों को 14-14 साल के कठोर कारावास और 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर प्रत्येक को 16 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जोगिंद्रनगर तहसील के जलपेहड निवासी राजकुमार, निहरी तहसील के सुनाग निवासी छविंद्र कुमार, सदर तहसील के धारंडा निवासी प्रदीप, जनेड (रंधाडा) निवासी जीत सिंह और बथेरी (कटौला) निवासी मोहम्मद इरफान पर व्यावसायिक मात्रा में चिट्टा रखने का अभियोग साबित होने पर ये फैसला सुनाया।

जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 20 दिसंबर 2023 को सदर थाना पुलिस का दल नाकाबंदी के लिए ब्राधीवीर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेरचौक की ओर से एक कार मंडी आ रही है, जिसमें पांच लोग बैठे हैं। ये लोग चिट्टा बेचने का धंधा करते हैं। पुलिस ने ब्राधीवीर स्थित अग्निशमन कार्यालय से करीब 50 मीटर आगे नाका लगाकर कार का इंतजार किया। कार को रोककर पुलिस ने तलाशी ली तो चालक के फुटमैट के नीचे नीले रंग के बैग में प्लास्टिक के लिफाफे में चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने इस पदार्थ को तोला तो यह 268 ग्राम निकला।

पुलिस ने सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत में अभियोजन की ओर से 16 गवाहों के बयान करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा में चिट्टा रखने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष ने यह दी दलील :  अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने आरोपियों की सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान दलील दी कि यह अपराध समाज के खिलाफ है और युवा पीढ़ी को पतन की ओर धकेल रहा है। उन्हें दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। जो इसका एक बार इस्तेमाल करता है, वह हमेशा के लिए इसके चंगुल में फंस जाता है। उन्होंने सोनू बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने बताया कि यह मंडी जिले में चिट्टे की व्यावसायिक मात्रा का पहला मामला है। इस मामले में बरामद किए गए चिट्टा की व्यावसायिक मात्रा से तीन हजार लोगों को नशे की लत लगाई जा सकती थी।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती को दें बढ़ावा : DC अपूर्व देवगन

मंडी, 25 अगस्त* उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को...
article-image
हिमाचल प्रदेश

100 करोड़ के बजट से ज्वालामुखी मंदिर का विकास व सौंदर्यकरण किया जाएगा : मुकेश अग्निहोत्री

रोहित जसवाल। ज्वालामुखी:  हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में माता के दरबार में पंचम नवरात्रि पर हाजिरी लगाई और विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त...
article-image
हिमाचल प्रदेश

चिंतपूर्णी : बाबा माई दास सदन में आधुनिक संग्रहालय बनाने को कवायद शुरू

चिंतपूर्णी : 20 जुलाईः मां चिंतपूर्णी के लाखों भक्तों को यहां पर आधुनिक सुख-सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उनके अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट निरंतर प्रयास कर रहा है। मां...
article-image
हिमाचल प्रदेश

26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

एएम नाथ l शिमला :  नेरवा थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां डाक्टरों...
Translate »
error: Content is protected !!