15 दिन साथ रहने के बाद : सहमति से तलाक के लिए आवेदन करने वाले जोड़े की याचिका को हाईकोर्ट ने किया मंजूर

by

चंडीगढ़ :  पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अपवाद की पस्थितियों में विवाह के एक वर्ष बाद ही तलाक के लिए याचिका दाखिल करने की अनिवार्य शर्त को नजरअंदाज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह आदेश विवाह के बाद केवल 15 दिन साथ रहने के बाद अलग होकर सहमति से तलाक के लिए आवेदन करने वाले जोड़े की याचिका को मंजूर करते हुए जारी किया है।

यह मामला आया था सामने :   याचिका दाखिल करते हुए नवा शहर निवासी दंपत्ति ने हाईकोर्ट को बताया कि उनका विवाह 27 मार्च 2023 को हुआ था और वैचारिक मतभेद के चलते दोनों 13 अप्रैल से अलग रहने लगे। इसके बाद दोनों ने सहमति से तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अदालत में आवेदन दिया। अदालत ने यह कहते हुए उनके आवेदन को रद्द कर दिया कि उनके विवाह को एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में जोड़े को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी और निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की याचिका में मांग की गई।

कपल सिर्फ 15 दिन रहा था साथ

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जोड़ा केवल 15 दिन साथ रहा लेकिन उनके बीच रिश्ता बचाने की कोई संभावना नहीं बची है। महिला 37 साल की है और पुरुष 41 वर्ष का, दोनों पढ़े लिखे हैं और ऐसे में उन्हें जीवन में आगे बढऩे देना चाहिए। भले ही हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक वर्ष बीत जाने से पहले केस दाखिल नहीं किया जा सकता लेकिन अपवाद वाली परिस्थितियों में इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए दंपत्ति को सहमति से तलाक केलिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करने की छूट दे दी है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

पंजाब में दूध, घी और पनीर को लेकर सामने आयी Report, 35% से ज्यादा सैंपल फेल, लोगों की सेहत को खतरा

चंडीगढ़: पंजाब में शुद्धता के नाम पर बिक रहे दूध, घी और पनीर की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राज्य की फूड सेफ्टी विंग की ओर से कराई गई जांच में यह खुलासा...
article-image
पंजाब

शिकंजे में दो और गद्दार…ISI के लिए कर रहे थे जासूसी : पंजाब में चढ़े पुलिस के हत्थे

अमृतसर । पंजाब पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आईएसआई के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पाकिस्‍तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो संदिग्‍धों...
article-image
पंजाब

सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे : बिजली संशोधन बिल पर सीएम भगवंत मान बोले

चंडीगढ़ । केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल पर सीएम भगवंत मान ने इसे राज्यों के अधिकारों पर एक और हमला करार दिया। सीएम मान ने कहा कि हम अपने अधिकार के लिए सड़क...
article-image
पंजाब

सदरपुर में अवैध माइनिंग युद्धस्तर पर : 20 से 25 फीट गहराई तक की जा रही है अवैध माइनिंग

गढ़शंकर, 10 नवम्बर :  माइनिंग माफिया दुआरा गांव सदरपुर में  20 से 25 फीट गहरी अवैध माइनिंग की गई है। और यह निरंतर जारी है। यह माइनिंग क्रशर मालिक के कारिंदों द्वारा की गई...
Translate »
error: Content is protected !!