फरीदकोट। पंजाब के फरीदकोट जिले के कस्बा सादिक की एसबीआई शाखा में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करके फरार हुए आरोपित अमित ढींगरा को आखिर पुलिस द्वारा मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है।
जबकि इस मामले में गिरफ्तार की गई उसकी पत्नी रुपिंदर कौर की जमानत अर्जी बुधवार को स्थानीय अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि सादिक की एसबीआई शाखा में लोगों के खातों, एफडी, लाकर, म्यूच्यूअल फंड, बीमा आदि में बैंक के क्लर्क अमित ढींगरा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करके फरार हो गया था। जिसका पता बैंक अधिकारियों को गत 21 जुलाई को उस समय चला था, जब कुछ उपभोक्ताओं द्वारा उनके खातों में गड़बड़ी की शिकायत उनसे की गई थी। लेकिन तब तक आरोपित अमित ढींगरा यहां से फरार हो चुका था।
6 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप
इस मामले में बैंक अधिकारियों द्वारा इस मामले में की गई जांच में सामने आया था कि अमित ढींगरा द्वारा लगभग डेढ़ सौ व्यक्तियों के साथ छह करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी। गौरतलब है कि अमित ढींगरा पिछले लंबे समय से उक्त बैंक में कार्यरत था और उसके द्वारा लोगों को अपने विश्वास में लेकर यह धोखाधड़ी की गई। उसने लोगों के साथ अपने कार्यकाल में इतना विश्वास बनाया कि लोग अपने लाखों रुपये उसे जमा करने के लिए ऐसे ही दे जाते।
जिसके चलते वह उनके रूपयों को उनके खातों में जमा करने के बजाय अपने पास रख लेता था। इसके अतिरिक्त म्यूच्यूअल फंड, बीमा व गोल्ड लोन आदि की किश्तें भी उसके द्वारा नहीं भरी गईं। इसके लिए उसने लोगों की एसएमएस सेवा भी बंद कर रखी थी। दूसरी ओर इस मामले में पुलिस द्वारा उसके खिलाफ केस दर्ज करके जहां इस मामले की जांच शुरू कर दी गई थी वहीं गत 25 जुलाई को उसकी पत्नी रुपिंदर कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के अनुसार रूपिंदर कौर के खातों में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है और इस कारण पुलिस द्वारा उसे साजिश में शामिल मानते हुए उसे नामजद करके उसे रिमांड पर लिया गया था। वहीं बुधवार को अमित ढींगरा को पुलिस ने बुधवार सुबह मथुरा की हाईवे स्थित राधा वैली कालोनी से गिरफ्तार किया है।
गौरतलब है कि पुलिस को देख आरोपित नौवीं मंजिल की खिड़की से लटक गया और पकड़ने पर नीचे कूदने की धमकी दी। जिसके पश्चात पुलिस ने अग्निशमन दल को बुलाया और लगभग तीन घंटे की मशक्कत के पश्चात आरोपित को गिरफ्तार किया जा सका। अब पुलिस द्वारा उसे फरीदकोट लाया जा रहा है।
बता दें कि आरोपित रुपिंदर कौर द्वारा स्थानीय अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी बुधवार को हुई सुनवाई में उसके द्वारा अदालत को बताया गया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि खाता उसका पति अमित ढींगरा ही चलाता था। उसने न तो अपने खाते में पैसे जमा किए हैं और न ही निकाले हैं। लेकिन क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट लवदीप सिंह हुंदल की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।