200 रूपये से अधिक की बिक्री पर बिल देना अनिवार्य

by

ऊना : उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपी जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 31(3) सी के अंतर्गत सभी व्यापारी वर्ग 200 रूपये या इससे अधिक रूपये के सामान की बिक्री पर मूल इनवाॅइस की प्रति देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अपने व्यावसायिक स्थान पर अपनी फर्म का नाम व जीएसटी नंबर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने बताया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध धारा 122 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 20 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

दोगुना हो पीएम किसान की रकम, एमएसपी पर लीगल गारंटी : सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी का सुझाव

संसदीय पैनल ने किसानों को मिलने वाली योजनाओं के समर्थन की बात की है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि को दोगुना करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए कहा गया है। संसदीय...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ऊना जिले में मतदाता सूचियों को अपडेट करने को विशेष अभियान 9-10 नवंबर को होगा : वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने का काम

रोहित भदसाली ऊना, 6 नवंबर. ऊना जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 9 और 10 नवंबर...
article-image
हिमाचल प्रदेश

स्वां नदी में अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कड़ा किया पहरा – DC जतिन लाल

ऊना, 3 अगस्त. ऊना जिले में मैहतपुर तहसील के खानपुर और फतेहपुर क्षेत्रों में स्वां नदी में अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन पर नकेल कसने के लिए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

संतोषगढ़ शहर को शीघ्र मिलेगा सीवरेज प्रणाली का लाभ: सत्ती

संतोषगढ़ में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बनाए जाएंगे दो ओवर हैड टैंक ऊना: छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज एमसी कार्यालय संतोषगढ़ में चल रहे विकासात्मक...
Translate »
error: Content is protected !!