मोहाली : करीब 30 साल पुराने अपहरण, अवैध हिरासत और लापता करने के मामले में मोहाली सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को पंजाब पुलिस के तत्कालीन हेड कॉन्स्टेबल कश्मीर सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कश्मीर सिंह ट्रायल के दौरान फरार हो गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ अलग से सुनवाई पूरी की गई।
सीबीआई के अनुसार, मामला 7 अगस्त 1991 का है। आरोप है कि तत्कालीन एसएचओ सुबा सिंह, एएसआई दलबीर सिंह, हेड कॉन्स्टेबल कश्मीर सिंह और कॉन्स्टेबल रावेल सिंह ने बलजीत सिंह को जबरन हिरासत में लिया। इसके बाद उसे करीब 10 दिन तक तरनतारन के थाना चबाल में अवैध रूप से रखा गया।
इस दौरान परिजन उससे मिलने थाने भी जाते रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी हिरासत से ही इनकार कर दिया। इसके बाद बलजीत सिंह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।
इस मामले में अन्य तीन सह-आरोपितों तत्कालीन एसएचओ सुबा सिंह, एएसआई दलबीर सिंह और कॉन्स्टेबल रावेल सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत 29 मार्च 2023 को ही दोषी ठहरा चुकी थी। अदालत ने तीनों को भी पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
