चिंतपूर्णी में अवैध रास्तों के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध होगी कार्रवाई : चिंतपूर्णी में ट्रैफिक प्लान के लिए प्रारूप अधिसूचित

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ऊना : माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाज़ाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से मंदिर न्यास चिंतपूर्णी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ट्रैफिक प्लान के लिए प्रारूप अधिसूचित किया है। इस ट्रैफिक प्लान के अनुसार एमआरसी पार्किंग के समीप (मेंन बैरियर), शम्भू पास तथा जै मां चैक के पास बैरियर स्थापित किए जाएंगे। इन सभी बैरियरों के मध्य पड़ने वाली सड़के वाहनों की आवाजाही हेतू प्रतिबंधित रहेंगी। केवल एमआरसी पार्किंग के समीप (मेंन बैरियर) से ही वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा जबकि शम्भू पास तथा जै मां चैक के समीप स्थापित बैरियर से वाहनों को बाहर जाने की अनुमति रहेगी। प्रतिबंधित सड़कों से केवल प्रशासन से अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। प्रतिबंधित सड़क मार्गों पर रहने वाले व्यक्तियों को प्रशासन की अनुमति से निज़ी उपयोग हेतू वाहन ले जाने की आज्ञा होगी। उन्होंने बताया कि आवश्यकों वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही एमआरसी पार्किंग के समीप मेंन बैरियर से रात्रि 8 बजे से प्रात: 8 बजे तक अनुमति होगी। इसके अलावा एम्बुलैंस सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेंगी।
इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित सड़क मार्गों के किनारे बने होटल व्यावसायियों जिनके पास अपना वैध पार्किंग स्थल है, वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर आवाज़ाही की अनुमति रहेगी। उन्होंने आम लोगों से कहा है कि यदि किसी को टैªफिक प्लान के जारी प्रारूप अधिूसचना में किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे अपनी आपत्ति 30 दिन के भीतर उपायुक्त राघव शर्मा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इन आदेशों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाएगा। उसके उपरांत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होते ही तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।

चिंतपूर्णी में अवैध रास्तों के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध होगी कार्रवाई :

मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी में अवैध रास्तों के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि गेट नम्बर 1 व 2 में दर्शनों के लिए लाईन में लगे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। इस संबंध में चिंतपूर्णी मंदिर न्यास के अध्यक्ष व उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रायः यह देखा गया है कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों से अवैध रास्ते बनाकर श्रद्धालुओं को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे लाइन व्यवस्था टूट जाती है। ऐसा करने से भगदड़ मचने तथा अप्रिय घटना होने की संभावना बढ जाती है।
जारी आदेशों में उपायुक्त ने बताया कि मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी में दर्शन हेतू जाने के लिए गेट न 1 या गेट न 2 से ही प्रवेश की अनुमति होगी। दुकानों या अन्य अवैध रास्तों से प्रवेश कानूनी तौर पर प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई दुकानदार या दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति श्रद्धालुओं को अवैध रास्तों से जाने के लिए उत्साहित या प्रलोभित करता है तो उसे पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया जा सकता है। दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर बने अवैध रास्तों को बंद रखेंगे। नायब तहसीलदार भरवाईं अवैध रास्तों को बलपूर्वक बंद करवाने के लिए अधिकृत होंगे। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी की गए हैं और इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।

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