452 के तहत 7 वर्ष की सजा, ₹5,00,000 जुर्माना व धारा 427 में 2 वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना और धारा 504 506 में 2 वर्ष की सजा और ₹100000 जुर्माना की सजा : समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ा झटका

by

रामपुर : उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें डूंगरपुर मामले में सात साल की सजा सुनाई है। रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा तथा ₹5,00,000 जुर्माना व धारा 427 में 2 वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माना और धारा 504 506 में 2 वर्ष की सजा और ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

इसके अतिरिक्त रामपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सिटी आले हसन खान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित तीन लोगों को धारा 452 के तहत 5 वर्ष की सजा और ₹200000 जुर्माना तथा 427 ,506 ,504 के अंतर्गत एक-एक वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।यह सजा रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत सेशन ट्रायल डॉ विजय कुमार की अदालत ने सुनाई है।

आकाश सक्सेना ने दी प्रतिक्रिया :   आजम खान को सजा दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह गंभीर मामला था। लूट का मामला था। कोर्ट का फैसला बहुत ऐतिहासिक है। इस फैसले से उन लोगों को होश में आना चाहिए, सरकारी अधिकारियों और बाकी लोगों को कि सरकार में बैठे बड़े लोगों को खुश करने के लिए पदों का दुरुपयोग किया।

सक्सेना ने कहा कि जिन लोगों ने पुरानी सरकार में अत्याचार किया उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। आजम खान के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो रही है। रामपुर किसी का गढ़ नहीं है। यह केवल लोगों का खौफ़ था। आज वक्त सबको जवाब दे रहा है। आले हसन का जिक्र करते हुए सक्सेना ने कहा कि पूर्व अधिकारी ने रामपुर की जनता पर अत्याचार किया और लोगों को बेघर किया।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

ट्रक-स्कूटी की टक्कर से 20 वर्षीय एक युवती की मौत दूसरी घायल।

 गढ़शंकर – गढ़शंकर-होशियारपुर सड़क पर एसबीआई बैंक के सामने हुई ट्रक/स्कूटी टक्कर के एक स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि...
हिमाचल प्रदेश

चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र के दौरान 21 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144: डीसी

ऊना  : जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्रों के चलते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 21...
article-image
पंजाब , समाचार

22वीं राज्य स्तरीय ओलंपियन जरनैल सिंह मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता : सिम्बली, खालसा कॉलेज माहिलपुर, इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब फगवाड़ा और ओलंपियन जरनैल सिंह फुटबॉल अकादमी ने फाइनल में किया प्रवेश

 गांव और कॉलेज क्लब श्रेणियों की फाइनल प्रतियोगिताएं 11 तारीख को की जाएंगी आयोजित गढ़शंकर :  ओलंपियन जरनैल सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी गढ़शंकर की ओर से बब्बर अकाली मेमोरियल खालसा कॉलेज के ओलंपियन...
article-image
पंजाब

पति की हत्या : शव को ड्रम में डाल सीमेंट भर दिया, ड्रिल मशीन से भी नहीं निकली

मेरठ :  मेरठ में कथित तौर पर एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्चेंट नेवी में तैनात पति की हत्या कर दी. इसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट...
Translate »
error: Content is protected !!