7 वीजा कंसल्टेंट कंपनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज : फर्जी दस्तावेजों के मामले में अमेरिकी एम्बेस्सी ने दर्ज की शिकायत

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लुधियाना: लुधियाना पुलिस ने अमेरिकी दूतावास से शिकायत मिलने के बाद 7 वीजा कंसल्टेंट कंपनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अमेरिकी दूतावास ने पुलिस को शिकायत की थी कि ये कंसल्टेंट कंपनियां फर्जी कार्य अनुभव और शिक्षा प्रमाण पत्र लगाकर अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करती थीं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सरकार को गुमराह करना था। इसके बाद अलग-अलग शहरों के रहने वाले सात अलग-अलग वीजा कंसल्टेंट कंपनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

अमेरिकी दूतावास को संदेह था कि एजेंटों ने अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के लिए भारत में अमेरिकी दूतावासों और अमेरिकी सरकार को धोखा देने के लिए ऑनलाइन अमेरिकी वीजा आवेदनों पर फर्जी जानकारी प्रस्तुत की। अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली के क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यालय के ओवरसीज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर एरिक सी. मोलिटर्स की शिकायत पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।  दूतावास ने आवश्यक कार्रवाई के लिए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को शिकायत भेजी थी। दूतावास के अधिकारी ने शिकायत में कहा कि रेड लीफ इमिग्रेशन, ओवरसीज पार्टनर्स एजुकेशन कंसल्टेंट्स और अन्य संस्थाओं द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी की गतिविधियां की गई हैं। कम से कम सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

 

जीरकपुर के अमनदीप सिंह और पूनम रानी, ​​लुधियाना के अंकुर केहर, मोहाली के अक्षय शर्मा और कमलजीत कंसल, लुधियाना के रोहित भल्ला और बरनाला की कीर्ति सूद, अमनदीप और पूनम चंडीगढ़ के सेक्टर 22सी स्थित रेड लीफ इमिग्रेशन में पार्टनर हैं, जबकि अंकुर भारत लुधियाना के नगर चौक में ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट चलाते हैं।

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