75 तरह की विभिन्न चीजें ले जाने पर पाबंदी : रज्जू मार्ग का कैबिन छह मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलेगा

by

रोहित भदसाली।  मंडी :  राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से माता बगलामुखी मंदिर (पंडोह बांध के नजदीक) रोपवे जल्द लोगों की सुविधा के लिए शुरू हो जाएगा। रज्जू मार्ग का कैबिन छह मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलेगा। 75 तरह की विभिन्न चीजें ले जाने पर पाबंदी रहेगी। बुधवार को लोक निर्माण विभाग ने राजपत्र में इस संबंध में दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। कंपनी को किराये में कभी भी बदलाव करने की छूट भी दी गई है। दुर्घटना की स्थिति में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक लाख और बड़ों के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। रज्जू मार्ग पर दवाइयों और शिशु आहार के अलावा कोई भी खाद्य सामग्री लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।

रज्जू मार्ग पर यात्रा करते समय यात्रियों को भारतीय शस्त्र एवं गोला-बारूद अधिनियम 1959, अल्कोहल मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं तथा रज्जू मार्ग के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सीलबंद डिब्बे, चाकू, गैस लाइटर, कैंची, गुलेल, पिस्तौल, तलवार, भारी उपकरण, मिर्च पाउडर, सिगरेट, माचिस, कुल्हाड़ी सहित नुकसान पहुंचाने वाले अन्य सामान यात्री कैबिन में साथ नहीं ले जा सकेंगे।

प्रत्येक कैबिन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 15 जमा 1 होगी। अधिकतम वजन 1200 किलोग्राम तक सीमित होगा। इस प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली शक्ति बैकअप के लिए विद्युत शक्ति / डीजल जनरेटर (डीजी) रहेगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब पीने और धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यात्रियों को गोंडोला में चढ़ने, उतरने और सवारी करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। एक बार बिक जाने के बाद टिकट वापस नहीं किए जाएंगे तथा धन वापसी केवल तभी की जाएगी जब कंपनी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से रज्जू मार्ग चालू न हो।

इन वस्तुओं को साथ ले जा सकेंगे यात्री :  यात्रा के दौरान उचित आकार का महिलाओं का पर्स, एक ओवर कोट, एक छाता / छड़ी, पठन सामग्री, कैमरा/दूरबीन यात्री साथ ले जा सकेंगे। जो भी यात्री तय नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कंपनी का कोई कर्मचारी नियमों के तहत काम नहीं करेगा तो कंपनी जिम्मेवार कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक की राशि जब्त कर लेगी।

न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव वाले रखे जाएंगे ऑपरेटर :   – रज्जू मार्ग को चलाने के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तों को पूरा करने वाला स्टाफ ही रखा जाएगा। रेजिडेंट मैनेजर-सह स्टेशन प्रभारी के लिए डिप्लोमा और पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य रहेगा। ऑपरेटर के लिए भी डिप्लोमा और तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक रहेगा। यांत्रिक फिटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई और दो वर्ष का अनुभव व सहायक के लिए आईटीआई और एक वर्ष का अनुभव जरूरी रहेगा।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

केंद्र सरकार से अब अपने हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी हिमाचल सरकार – सीएम सुक्खू

एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि उनकी सरकार पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट  के तहत आने वाले फंड को हासिल करने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट...
article-image
हिमाचल प्रदेश

2 की मौत; 11 घायल : महाकुंभ से लौट रहे थे हिमाचल के श्रद्धालु, ट्रैवलर हादसे का शिकार

प्रयागराज महाकुंभ से शाही स्नान कर लौट रहे चढ़ियार के 13 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटनाग्रस्त 13 लोगों में से दो की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मृतकों में चढ़ियार के...
article-image
पंजाब

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राजीव राजा गैंग के दो गुर्गों को पटियाला पुलिस ने हथियारों समेत गिरफ्तार : हथियार बरामद

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राजीव राजा गैंग के दो गुर्गों को पटियाला पुलिस ने हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रोहित कुमार उर्फ चीकू निवासी न्यू मालवा कालोनी सन्नौरी अड्डा पटियाला और...
पंजाब

होशियारपुर में आज 118 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र, जिले में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव के लिए कुल 829 नामांकन पत्र हुए दाखिल

नामांकन के अंतिम दिन 291 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र होशियारपुर, 03 फरवरी: जिले में 14 फरवरी को होने वाले नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनावों के मद्देनजर आज नामांकन पत्र...
Translate »
error: Content is protected !!