पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025’ को दी मंजूरी

by

चंडीगढ़ । बेअदबी के जघन्य अपराध के दोषियों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025’ को मंजूरी दे दी।

इस संबंध में निर्णय आज सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि बीते समय में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं ने लोगों के दिलों को गहरे तक आहत किया और समाज में बेचैनी की स्थिति भी उत्पन्न हुई। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 298, 299 और 300 ऐसे मामलों को संभालने में इन घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कठोर सजा का प्रस्ताव नहीं करती। ऐसे अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और सामुदायिक सद्भावना तथा धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए, मंत्रिमंडल ने सजा के प्रावधान को और सख्त करने के लिए राज्य आधारित कानून लाने की आवश्यकता महसूस की, जिसमें किसी भी पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के दोषी पाए जाने वालों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है।

इस संदर्भ में मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025’ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वाले दोषियों के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के लागू होने से राज्य में सामुदायिक सद्भावना, शांति, एकता और भाईचारे की डोर को मजबूत करने की कोशिशों को और बल मिलेगा। इस कदम से जघन्य अपराध के दोषियों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में और ताकत मिलेगी।

यह उल्लेखनीय है कि अब तक ऐसा कोई विशेष कानून मौजूद नहीं था जो पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराधों को सीधे तौर पर संबोधित करता हो, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी अक्सर गंभीर कार्रवाई से बच निकलते थे। इस विधेयक का उद्देश्य सभी धर्मों और समुदायों से जुड़े बेअदबी के मामलों में सजा का प्रावधान करके इस कानूनी खालीपन को भरना है। इस प्रस्तावित कानून के तहत बेअदबी का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इस अपराध की कोशिश करने वालों को भी तीन से पांच साल की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अपराध के लिए उकसाने वालों को अपराध के अनुसार सजा मिलेगी।

 

 

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

22800 रुपये से लेकर 114450 रुपये का मिलेगा वेतन – विदेश में नौकरी के अवसर तलाश रहे युवाओं को अबूधाबी और दुबई में नौकरी का मिलेगा अवसर तकनीकी और गैर तकनीकी वर्ग में भरे जाएंगे पद

बायोडाटा, पासपोर्ट, प्रमाण-पत्रों की प्रति के साथ एक सप्ताह के भीतर ज़िला रोजगार अधिकारी कार्यालय में करें संपर्क एएम नाथ। चंबा, अक्तूबर 26 :   विदेश में नौकरी करने के अवसर तलाश रहे हिमाचल प्रदेश के...
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

भाजपा की चौथी लिस्ट जारी: चौथी लिस्ट में पुडुचेरी और तमिलनाडु से लोकसभा उम्मीदवारों के नाम

भारती जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है. चौथी लिस्ट में पुडुचेरी और तमिलनाडु से लोकसभा उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। तमिलनाडु...
article-image
पंजाब

101 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, 15 अक्टूबर को महाराणा प्रताप चौक पर स्थापित किया जाएगा : ब्रम शंकर जिंपा

कैबिनेट मंत्री ने तिरंगे के सम्मान में शहर वासियों को सुबह 8 बजे महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होने का किया आह्वान होशियारपुर, 13 अक्टूबर: कैबिनेट मंत्री पंजाब ब्रम शंकर जिंपा ने कहा कि...
article-image
पंजाब

खेत में पानी दे रहे व्यक्ति के साथ हुई बेअदबी और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए : जत्थेदार खेड़ा

गढ़शंकर, 13 नवंबर : गत दिवस माहिलपुर ब्लॉक के गांव मैली में खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल...
Translate »
error: Content is protected !!