बिक्रमजीत मजीठिया को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

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चंडीगढ़ । आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को उनकी बैरक बदलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

काेर्ट में इस मुद्दे पर करीब दो घंटे बहस चली।

मजीठिया ने याचिका में कहा है कि जेल में उनकी बैरक को बदला जाए। उनके वकीलों ने कहा है कि वे विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसलिए जेल नियमों (जेल मैनुअल) के अनुसार उन्हें ऑरेंज कैटेगरी की विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए और उन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान काेर्ट ने डीजीपी जेल से दाे दिन में रिपोर्ट मांगी है। वहीं, ग्राउंड आफ अरेस्ट संबंधी याचिका में सरकार की तरफ से जवाब फाइल कर दिया गया है। इस मामले की 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीमें उनकी संपत्ति की जांच में जुटी हुई थी।

 

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