पूर्व मंत्री आशु की फिर मुसीबत …ट्रांसपोर्ट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार : हाईकोर्ट ने 8 महीने पहले केस बंद करने का दिया था आदेश

by

चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की ट्रांसपोर्ट टेंडर स्कैम मामले में मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब सरकार इस केस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आशु को नोटिस जारी कर दिया है। यहां बता दें कि, इस केस में हाईकोर्ट ने केस बंद करने का आदेश सरकार को दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई।

उधर, इस मामले में भारत भूषण आशु से जब दैनिक भास्कर ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि, यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस आया होगा तो वह अपने वकील से जरूरत पूछेंगे। नोटिस का जवाब देकर केस को फिर से खारिज करवा लिया जाएगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशु को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत करीब 8 महीने पहले मिल गई थी। अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। वहीं, पंजाब विजिलेंस ने उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है।  वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी। धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य भागों में स्थित अचल संपत्तियां, एफडीआर, सोने के आभूषण, और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलूराम और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस केस में आशु का नाम भी शामिल किया गया। 22 अगस्त 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापा मारकर उसे सैलून में बाल कटवाते हुए गिरफ्तार कर लिया था।

इस केस में आशु करीब 6 महीने पटियाला जेल में भी बंद रह थे। आरोप है कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में आरोपी अनाज मंडियों में वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करता था। इतना ही नहीं टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए जाते थे। जांच में पता चला कि जो नंबर लिखे गए थे, वे भी स्कूटर, बाइक जैसे दोपहिया वाहनों के थे। ये वाहन अनाज ढुलाई के लिए वैध नहीं थे। इसके बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

शेरे-ए-पंजाब लाला लाजपतराय को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से किया जाए सम्मानित: सुरेंद्र अग्रवाल

अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेल के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर की मांग होशियारपुर : अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग की...
article-image
पंजाब

महिला की मौत : पनबस की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत दो घायल

माहिलपुर – माहिलपुर-गढ़शंकर सड़क पर पनबस की लपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल माहिलपुर दाखिल कराया गया।...
article-image
पंजाब

ADC राहुल चाबा ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट टांडा का किया औचक निरीक्षण

टांडा (होशियारपुर), 19 सितंबर: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) राहुल चाबा ने आज टांडा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस.टी.पी) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एस.टी.पी.चालू हालत में था। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ...
article-image
पंजाब

सोनू शाह हत्याकांड : तीन शूटरों को उम्रकैद, ऑफिस में घुसकर मारी थी गोलियां

चंडीगढ़ :  सोनू शाह हत्याकांड में शुक्रवार को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में शुभम, मंजीत और राजन उर्फ जाट शामिल हैं। यह तीनों ही वह शूटर थे...
Translate »
error: Content is protected !!