एएम नाथ। चम्बा : चुराह से बीजेपी विधायक डा. हंसराज को जिला सत्र न्यायालय चंबा से बड़ी राहत मिली है। युवती के यौन शोषण मामले में कोर्ट से विधायक को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने विधायक को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। विधायक हंसराज पर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस दौरान लड़की नाबालिग थी, इस पर विधायक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई के बाद आज उन्हें 20 नवंबर तक जमानत मिल गई।
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सोमवार को महिला थाना नहीं पहुंचे विधायक
इससे पहले पुलिस ने विधायक हंसराज को नोटिस जारी कर सोमवार को महिला थाना में उपस्थित होने को कहा था लेकिन वह नहीं पहुंचे। विधायक का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था, जिससे उनकी लोकेशन का पता भी नहीं चल पा रहा था। साथ ही उन्होंने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। युवती की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में सात नवंबर को विधायक के विरुद्ध केस दर्ज करवाया था।
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डरा-धमकाकर बयान बदलवाने का आरोप
युवती ने करीब एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर बीजेपी विधायक डा. हंसराज पर आरोप लगाए थे। युवती ने विधायक के खिलाफ कई साक्ष्य होने की बात भी कही थी। इसके बाद युवती के पिता ने भी मीडिया के सामने आकर विधायक पर एक साल पहले अपहरण कर डरा-धमकाकर बेटी से बयान बदलवाने का आरोप लगाया था। धमकी दी थी कि अगर बयान नहीं बदला गया तो उनके घर को आग लगा दी जाएगी। छह नवंबर को पिता की शिकायत पर विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
