टाहलीवाल में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित

by
यातायात को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उपायुक्त ने जारी किए आदेश
ऊना, 19 दिसंबर. उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपमंडल हरोली के अंतर्गत टाहलीवाल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाहलीवाल चौक सहित आसपास के प्रमुख सड़क खंडों को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी किए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेंगे।
बता दें, जिला प्रशासन इससे पहले ऊना शहर, मेहतपुर, बंगाणा और गगरेट में व्यापक जन सुविधा एवं सुव्यवस्था निर्मित करने के मद्देनजर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित कर चुका है।
उपायुक्त ने बताया कि सड़कों पर अवैध पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात बाधित होने, पैदल यात्रियों को असुविधा तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेशों का उद्देश्य क्षेत्र में सुचारू आवागमन, जन सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना है।
आदेशों के अनुसार टाहलीवाल चौक से केसीसी बैंक तक (टाहलीवाल चौक से संतोषगढ़ सड़क) सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन रहेगा। यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए बसें एसबीआई बैंक टाहलीवाल के सामने स्थित रेन शेल्टर के समीप चिन्हित बस स्टैंड पर रुकेंगी।
इसी प्रकार टाहलीवाल चौक से होटल केपी तक (टाहलीवाल चौक से अमराली सड़क) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर बसें जय श्री राम ट्रेडिंग कंपनी, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास निर्धारित बस स्टैंड का उपयोग करेंगी।
इसके अतिरिक्त टाहलीवाल चौक से हिमालयन ऑटो सर्विस सेंटर तक (टाहलीवाल चौक से बाथड़ी रोड) सड़क खंड को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन बनाया गया है। इस मार्ग पर एसबीआई बैंक के समीप तथा शर्मा स्वीट शॉप, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास चिन्हित बस स्टैंड पर बसों के ठहराव की व्यवस्था की गई है।
वहीं टाहलीवाल चौक से शर्मा दैनिक जरूरतों की दुकान तक (टाहलीवाल चौक से हरोली रोड) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर यात्रियों के लिए जय मां एंटरप्राइजेज, मुख्य बाजार टाहलीवाल के समीप चिन्हित बस स्टैंड निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

कुलदीप सिंह पठानिया ने की ककीरा–समलेऊ सेक्टर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक 

एएम नाथ। चम्बा :  हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत ककीरा–समलेऊ सेक्टर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ढुढियारा बगंला में समीक्षा...
article-image
हिमाचल प्रदेश

दुग्ध संयंत्र कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और ऊना की क्षमता की जाए 20-20 हजार लीटर – मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

एएम नाथ । शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को ढगवार दुग्ध संयंत्र के निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और इसका निर्माण समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।  इससे क्षेत्र की आर्थिकी...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मतदान केंद्रों की सूचियों का प्रारूप प्रकाशित : 8 सितंबर तक मतदान केंद्रों की सूचियां निरीक्षण के लिए नि:शुल्क उपलब्ध – अपूर्व देवगन

चंबा , 2 सितंबर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अनुसरण में संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन...
article-image
हिमाचल प्रदेश

शटरिंग हटाते ही पुल धराशायी : सात साल से निर्माणाधीन सोलंग पुल रविवार को तैयार होने से पहले

मनाली : सोलंगनाला से सटे सोलंग गांव जाने के लिए सात साल से निर्माणाधीन सोलंग पुल रविवार को तैयार होने से पहले शटरिंग हटाते ही धराशायी हो गया। पुल में इस्तेमाल की जा रही...
Translate »
error: Content is protected !!