चंडीगढ़ : पंजाब में होने वाले 9 नगर निगमों बरनाला, बठिंडा, अबोहर, बटाला, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, एस.ए.एस. नगर और पठानकोट तथा 104 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के आम एवं उपचुनाव-2026 के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
इस संबंध में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मौजूदा मतदाता सूचियां संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं, जहां-जहां नगर निकाय चुनाव होने हैं। यह संशोधन स्थानीय सरकार विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गई वार्डबंदी के अनुसार किया जाएगा।
संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों के योग्य मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम और विवरणों की पुष्टि अवश्य करें। यह सूची 15 अप्रैल 2026 को संबंधित जिलों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 (दोनों दिन शामिल) तक 7 दिन की अवधि निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, सभी डिप्टी कमिश्नरों को 20 और 21 अप्रैल 2026 को मतदाता नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 5 मई 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जो जिलों की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।
नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 23 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। अर्थात, जो भी व्यक्ति इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पात्र होगा।
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म-7, 8 और 9) संबंधित एसडीएम-सह-निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, इन्हें आयोग की वेबसाइटसे डाउनलोड कर भरकर संबंधित कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
