एएम नाथ। मोहाली : खरड़ पुलिस ने कुराली के दो प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के निवासियों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने हेम राज और सवरनजीत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 506 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन वर्मा, जो पीड़ित खरीदारों के वकील हैं, ने बताया कि आरोपियों ने वर्ष 2021 में गांव साहौरन (खरड़) में जमीन मालिकों के साथ समझौता कर एक बड़े भूखंड पर प्लॉट काटे। इसके बाद 2021 से 2024 के बीच इन प्लॉटों को 100 से अधिक खरीदारों को बेच दिया गया।
कुछ खरीदारों के नाम रजिस्ट्री करवाई गई, जबकि कई अन्य को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्लॉट बेचे गए। वर्ष 2024 में जब कुछ खरीदारों ने निर्माण कार्य शुरू किया, तो सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए निर्माण रुकवा दिया।
पीड़ितों ने जब इस संबंध में हेम राज और सवरनजीत से संपर्क किया, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
इसके बाद मार्च 2025 में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आखिरकार पीड़ितों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट के निर्देशों के बाद अब पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
