एएम नाथ । शिमला : हिमाचल प्रदेश के कोर्ट ने छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने 46 वर्षीय रविकांत झा निवासी गांव व डाकघर वारासेउनी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने व बीएनएस की धारा 75 (2) के तहत तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि रविकांत नवोदय स्कूल में आर्ट्स का अध्यापक था। इसने वर्ष 2024 में स्कूल में आर्ट्स पीरियड के दौरान अलग-अलग दिनों में 12 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ की।
छात्राओं ने इसकी सूचना काउंसिलिंग अध्यापक को दी। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर रविकांत को गिरफ्तार किया। अदालत में 25 गवाहों व एक बचाव पक्ष का साक्ष्य दर्ज किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
