पुनीत महाजन : चंडीगढ़, 17 जून : राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA), यूटी चंडीगढ़ ने कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला (M/s ANI Technologies Private Limited) के विरुद्ध बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उसका एग्रीगेटर लाइसेंस छह माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। यह आदेश 17 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान ओला प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होने वाली सभी कैब एवं बाइक टैक्सी सेवाएं चंडीगढ़ क्षेत्र में संचालित नहीं की जा सकेंगी। प्रशासन ने ओला से जुड़े सभी वाहन मालिकों एवं चालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों को ओला प्लेटफॉर्म से जोड़कर संचालन न करें तथा ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार की बुकिंग स्वीकार न करें।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले चालकों एवं ऑपरेटरों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहनों के चालान किए जाएंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निलंबन अवधि के दौरान ओला ऐप के माध्यम से कैब बुक न करें तथा यात्रा के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत अन्य वैध एवं अधिकृत परिवहन सेवाओं का उपयोग करें।
यह सार्वजनिक नोटिस राज्य परिवहन प्राधिकरण, यूटी चंडीगढ़ के सचिव नितीश सिंगला (PCS) द्वारा जारी किया गया है।
