एएम नाथ। सोलन, 4 अक्तूबर (सतलुज ब्यास टाइम्स): अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल के जरिए विदेशों से मादक पदार्थ मंगवाने के मामले में सोलन निवासी पंकज शर्मा को विशेष न्यायाधीश-II, सोलन की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोषी ठहराया गया।
UK से आए पार्सल से 4.7 ग्राम कोकीन
मामला 4 जुलाई 2023 का है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट को सूचना मिली थी कि UK से आने वाले एक अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल में मादक पदार्थ हो सकते हैं। इसके बाद अदालत की अनुमति से नियंत्रित डिलीवरी कराई गई।
सोलन के मुख्य डाकघर में जैसे ही पंकज शर्मा पार्सल लेने पहुंचा, NCB टीम ने उसे पकड़ लिया। पार्सल की जांच में 4.7 ग्राम कोकीन बरामद हुई।
फ्रांस और जर्मनी से भी मंगवाए थे पार्सल
जांच के दौरान आरोपी के नाम पर फ्रांस से आया एक अन्य पार्सल भी मिला। इसमें 56.2 ग्राम MDMA बरामद हुई। इसके अलावा जर्मनी से आए पार्सल से 4.4 ग्राम कोकीन मिली।
NCB की जांच के अनुसार आरोपी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा के माध्यम से UK, फ्रांस और जर्मनी से मादक पदार्थ मंगवा रहा था।
डाक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक जांच बनी अहम कड़ी
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने डाक कर्मचारियों की गवाही, पार्सल डिलीवरी से जुड़े दस्तावेज, पहचान रिकॉर्ड, जब्ती कार्रवाई, मालखाने के रिकॉर्ड और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट सहित कई साक्ष्य अदालत में पेश किए।
इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पंकज शर्मा को दोषी ठहराया। उसके खिलाफ 19 दिसंबर 2023 को सोलन की विशेष अदालत में एनडीपीएस एक्ट के तहत शिकायत दाखिल की गई थी।
