पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश, मां की खराब सेहत के आधार पर मांगी गई है राहत
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को जगतार सिंह हवारा की पैरोल याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, इस दौरान याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली। अदालत में बहस नहीं हो सकी और सभी संबंधित पक्षों को रजिस्ट्री में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
जगतार सिंह हवारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने 27 मार्च 2007 को उन्हें दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2010 को मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था।
मां की खराब सेहत के आधार पर पैरोल की मांग
हवारा को मानवीय आधार पर पैरोल देने की मांग पहले भी उठ चुकी है। अगस्त में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल से मुलाकात कर हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश की थी। इसके पीछे उनकी मां की खराब सेहत और बेटे से मिलने की इच्छा का हवाला दिया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी मां करीब तीन दशक स
