5-5 साल कैद : 25 दिनों की बच्ची को जमीन पर पटक दिया था, महिला ने अपने पति के साथ हुए झगड़े के बाद

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चंडीगढ़ : चंडीगढ़ जिला अदालत ने आज एक कलयुगी मां और उसके पति को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला ने अपने पति के साथ हुए झगड़े के बाद अपनी ही 25 दिनों की बच्ची को जमीन पर पटक दिया था। ऐसे में उसकी मौत हो गई थी। दंपती को 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ है। जिस केस में उन्हें यह सजा हुई है उसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। हालांकि कोर्ट में पारिवारिक स्थिति और जिम्मेदारियों का हवाला दे रहम की भीख मांगी गई। जिस पर गौर कर कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
2 धाराओं में दोषी करार दिया : रामदरबार की 22 साल की पूजा और उसके 23 साल के पति विशाल को यह सजा हुई है। वर्ष 2018 में दर्ज इस केस में IPC की धारा 304(गैर-इरादतन हत्या) और 201(सबूत मिटाने या झूठी जानकारी देने) की धाराओं में दोषी करार दिया गया है। एडिशनल सेशंस जज जयबीर सिंह की कोर्ट ने यह सजा दी है। सेक्टर 31 थाना पुलिस ने दंपती के खिलाफ IPC की धारा 304 और 201 के तहत केस दर्ज किया था।
पेट्रोलिंग के दौरान मिली शिकायत
चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज केस के मुताबिक पुलिस पार्टी 14 अगस्त, 2018 को राम दरबार के एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान एक सर्बजीत कौर नामक महिला (शिकायतकर्ता) ने पुलिस को बताया कि उनके एरिया फेज 1 में एक 25 दिनों की छोटी बच्ची की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। वहीं पुलिस को आगे बताया गया था कि पति और पत्नी में झगड़ा हो गया था और मां ने बच्ची को पकड़ फर्श पर पटक दिया था। इसके चलते बच्ची की मौत हो गई थी।
सिर जोर से जमीन पर पटका था : इस केस में यही दंपती बच्ची को हॉस्पिटल ले गया था जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में शिकायतकर्ता चिल्ड्रन वेल्फेयर हेल्पलाइन की मेंबर थी। उसने पड़ोस में लोगों से पूछताछ की थी। इस दौरान उसे पता चला कि बच्ची का सिर जोर से जमीन पर पटकने के चलते उसकी मौत हुई थी। ऐसे में सर्बजीत कौर ने इस दंपती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी थी।

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