SHO गिरफ़्तार :80,000 रुपए की रिश्वत केस में विजीलैंस ब्यूरो द्वारा, तीसरी किश्त के तौर पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेता थानेदार रंगे हाथों काबू किया

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चंडीगढ़, 6 अक्तूबरः पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान थाना धर्मकोट, ज़िला मोगा में तैनात SHO गुरविन्दर सिंह भुल्लर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों काबू किया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस इंस्पेक्टर को सुखविन्दर सिंह निवासी गाँव नूरपुर हकीम ( ढाणी मलूक सिंह), तहसील धर्मकोट द्वारा दर्ज करवाई शिकायत पर काबू किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि उक्त शिकायतकर्ता ने फ़िरोज़पुर स्थित विजीलैंस ब्यूरो रेंज के दफ़्तर में पहुँच कर बयान दर्ज करवाए और दोष लगाया है कि उसके चोरी हुए ट्रक-ट्राले का पता लगाने के लिए वह पहले थाना कोट इसे खान, मोगा ज़िला में गया और उपरोक्त एस. एच. ओ को मिला जिसने इस सम्बन्ध में मदद करने के लिए एक लाख रुपए की माँग की परन्तु आखि़रकार सौदा 80,000 रुपए में तय हो गया। इसके बाद उक्त थानेदार ने शिकायतकर्ता से पेशगी किश्त के तौर पर 50, 000 रुपए ले लिए परन्तु शिकायतकर्ता ने उसे कहा कि वह ट्रक- ट्रेलर का सुराग पता लगने के बाद ही बाकी रहती रकम देगा।

शिकायतकर्ता ने आगे दोष लगाया कि वह अपने ट्राले के बारे पता लगाने के लिए दोबारा थाना कोट इसे खान पहुँचा तो पता लगा कि उक्त थानेदार का तबादला बतौर ऐसऐचओ धर्मकोट हो गया है। फिर वह उसे नयी तैनाती वाले थाने में मिला जहाँ उक्त थानेदार ने रिश्वत की बकाया रकम देने के बाद ही गुजरात से उसकी गाड़ी बरामद करने की बात की। इसके बाद थाने में ही एस. एच. ओ. ने शिकायतकर्ता से दूसरी किश्त के तौर पर 20,000 रुपए ले लिए और बकाया रकम तुरंत अदा करने की हिदायत की। इस भ्रष्टाचार के आगे न झुकने के कारण शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो रेंज के दफ़्तर के पास जाने का फ़ैसला किया। इसके बाद जब उक्त एस. एच. ओ. 10,000 रुपए की बकाया रकम की माँग रहा था तो शिकायतकर्ता ने बातचीत रिकार्ड कर ली और सबूत के तौर पर विजीलैंस ब्यूरो दफ़्तर को सौंप दी।  प्रवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिक जांच के बाद विजीलैंस ब्यूरो ने इस मामले में ऐसऐचओ को दोषी पाये जाने के बाद भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके नतीजे के तौर पर थानेदार गुरविन्दर सिंह भुल्लर को दो सरकारी गवाहों की हाज़िरी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों काबू कर लिया।  इस सम्बन्धी उक्त पुलिस मुलाज़िम के खि़लाफ़ थाना विजीलैंस ब्यूरो रेंज फ़िरोज़पुर में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 अधीन एफ. आई. आर. नम्बर 26 तारीख़ 5 अक्तूबर 2023 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए मुलजिमों को अदालत में पेश किया जायेगा और इस केस के बारे आगे कार्यवाही जारी है।

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