चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में बिल ‘पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024” पेश किया। विधानसभा में इस संशोधन बिल को सभी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया गया हैं। इस दौरान विधानसभा में पहले कुलदीप सिंह धालीवाल व प्रताप में तीखी बहस भी हुई जिसको लेकर माहौल गरमा गया। इस दौरान सदन में पहुंचे सीएम मान ने गरजते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा अवैध कालोनियां काटने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहीए, ताकि बाद में लोगों को कोई समस्या न आए। सीएम मान ने कहा कि 31 जुलाई तक सेल डीड दी गई है। 31 जुलाई से पहले जिन्होंने अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदा हैं उन्हें एनओसी की जरूरत नहीं होगी। सभी सरकारी कनैक्शन लगवाए जाएगे। लेकिन अगर किसी ने 31 जुलाई 2024 के बाद कोई प्लाट खरीदा है तो उस पर ये लागू नहीं होता। इसके दस्तावेज दिखाने होंगे। इससे अवैध कालोनियां लीगल नहीं होंगी, बल्कि केवल प्लाट ही रैगुलर होगा। सीएम मान ने कहा कि 2 नवंबर तक रजिस्ट्री हो जाएगी बिना एनओसी के। सीएम मान के गरजते हुए कहा कि बाकी सरकारों के समय अवैध कालोनियां बनती रही, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज के समय 14 हजार काोलनियां बनी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि 3 बार अवैध कालोनियां लीगल की गई है। आज हम जो बिल लेकर आए हैं, उससे लोगों का काफी पैसा बचेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल पर उन्होंने 31 जुलाई को फैसला किया था, जिसका 10 फीसदी स्टेटमेंट भी बैंक ने 31 जुलाई को दिया है और स्टॉप पेपर भी खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो 1 अक्टूबर को चुनाव आता है और आढ़ती 20 अक्टूबर को पैसे दे देते हैं। जिसके बाद आप 2 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
सीएम मान कहा इस बिल से सभी लोगों का फायदा होगा, जिन्होंने जाने अनजाने में अवैध कालोनियों में प्लाट ले लिया है। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर तक 500 वर्ग गज तक के प्लाटों की एनओसी के बिना रजिस्ट्री हो पाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्टॉप पेपर की कलर कोडिंग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारोबारी ने जमीन खरीदी है तो उसे रजिस्ट्री कराने से पहले इन्वेस्ट पंजाब पोर्ट एंड इन्वेस्ट कार्यालय में आना चाहिए। जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो हमें सिर्फ 14 दिन चाहिए, जिसमें सीएलयू टीम, फॉरेस्ट, फायर और फायर टीम जाएगी और 14 दिन में सारा काम हो जाएगा। इसके बाद 15वें दिन वह व्यक्ति जमीन बेचने वाले को तहसीलदार के पास लाएगा जो निवेश कार्यालय में बैठा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के लिए सबसे पहले आपको हरे रंग का स्टॉप पेपर खरीदना होगा, इसमें आपके सभी शुल्क शामिल होंगे। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मान ने लाल कागज के बारे में बोलते हुए कहा कि अगर कोई कालोनी काटनी है तो लाल कागज खरीदना होगा और इसमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने स्पीकर से कहा कि अगर यह बिल पास हो गया तो करोड़ों लोगों को सुविधा मिलेगी। पंजाब में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली का मीटर न हो, हर किसी को सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, यह हमारी जिम्मेदारी होगी।
सीएम मान ने इस दौरान कहा कि जो कालोनियां अवैध हैं, उनके बारे में बाद पता चलने पर बिजली के मीटर नहीं लगते, पानी का कनैक्शन नहीं मिलता जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवैध कालोनियां काटने वालों पर सख्ती की जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा एनओसी के बिना रजिस्ट्री करवाने में आ रही समस्या का समाधान करने के लिए अवैध कालोनियों में स्थित 500 गज तक के प्लॉट धारकों को राहत देने का फैसला किया गया है, जिसको आज विधानसभा में मंजूरी मिलेगी। इसके मुताबिक अवैध कालोनियों का निर्माण करने वाले व्यक्ति को 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह अवैध कालोनी बनाने वालों को कम से कम 5 साल और 10 साल तक की सजा देने का प्रावधान रखा जाएगा, जिसके लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सीएम मान विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सजा गलतियों की होती है गुनाहो की नहीं। अगर आप लोगों ने गुनाह किए हैं तो लोग आपको सजा दे रहे हैं। विपक्ष सुबह उठते ही न्यूज पेपर पढ़ते समय सीएम मान को गालिया निकालने लगते हैं। सीएम मान ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि वोटों के समय में अवैध कालोनियों को रेगुलर करवा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मुझे सालो का तजुर्बा है। देश के 5 तजुर्बेकार मुख्यमंत्रियों में शामिल हूं।