होशियारपुर/ दलजीत अजनोहा : सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी, एसएएस नगर, मोहाली के दिशा-निर्देशों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल के आदेशों का पालन करते हुए केंद्रीय जेल होशियारपुर में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का संचालन सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी राजपाल रावल की ओर से किया गया।
जेल लोक अदालत में छोटे अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और मौके पर ही उनका निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, जेल परिसर की सफाई, रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता और जेल अस्पताल में उपचाराधीन कैदियों का हाल-चाल जाना गया। इस दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख विशाल कुमार और सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल निहारिका भी उपस्थित रही।
इसके अलावा सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी राजपाल रावल की ओऱ से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेजों में एक कानूनी साक्षरता सेमीनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को “पंजाब अपराध पीड़ित मुआवजा योजना 2017” और “यौन हमले/अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं/बच्चों के लिए मुआवजा योजना 2018” के बारे में जानकारी दी गई। सेमीनार में बताया गया कि सभी जिलों और उपमंडल स्तर पर फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं। जरूरतमंद व्यक्ति इन कार्यालयों में जाकर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महिला, बच्चा (18 वर्ष से कम), हवालाती, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रोगी, औद्योगिक कामगार, अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर और वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे लाभार्थी मुफ्त कानूनी सेवाओं के पात्र हैं। अथारिटी की ओर से प्रदान की जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता में वकील की नियुक्ति, फीस, गवाहों के खर्चे और अन्य खर्चों की पूर्ति शामिल है। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक भी उपस्थित थे। अंत में जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओऱ से मुफ्त कानूनी सेवाओं से संबंधित प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।