पंजाब में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

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पंजाब में सरकार द्वारा ड्रग तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। इस संबंध एक जनहित याचिका दायर की गई है।
इसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत ड्रग तस्करों की संपत्तियों को ध्वस्त करना शुरू किया है। वहीं 78 और कथित ड्रग तस्करों की संपत्तियों को गिराने की योजना बनाई गई है।
याचिकाकर्ता ने एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति की जब्त करने और फोरफिट की उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की मांग की है। इसके अलावा, BNSS 2023 की धारा 107 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 (a) से (c) को लागू करने की भी अपील की गई है, जिससे पंजाब में बढ़ रही नशाखोरी की समस्या को प्रभावी रूप से रोका जा सके। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब परिवहन विभाग के सचिव, लुधियाना पुलिस कमिश्नर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ के जोनल डायरेक्टर को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
              बता दें कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की थी। इसमें कहा गया था कि कार्यपालिका सिर्फ इस आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती कि वह किसी अपराध का आरोपी या दोषी है। कोर्ट ने कहा था कि यह न्यायिक समीक्षा के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है और कानून के शासन के विपरीत है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि कि यह निर्णय किसी भी आरोपी के खिलाफ बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए संपत्ति को ध्वस्त करने पर रोक लगाता है, जिसे पंजाब पुलिस को भी मानना चाहिए।
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