500 वर्ग गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं

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चंडीगढ़ :  पंजाब  विधानसभा से ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) बिल’ को मंजूरी मिली। बाद में राज्यपाल से भी इस बिल को मंजूरी दे दी गई। इस बिल के आ जाने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज है, उसको जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही नए नए कानून से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने जिन्होंने गलती से मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगा दी थी। भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण वे मुश्किलों में फंस गए। इस कानून के आ जाने से वे अपने घरों की रजिस्ट्री करा पाएंगे।
सजा का भी प्रावधान किया गया 
बिल के अनुसार, अगर इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई व्यक्ति या प्रमोटर या उसका एजेंट कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, अवैध कॉलोनियों के मालिक लोगों को सब्जबाग दिखाकर ठगते हैं और अपनी अवैध कॉलोनियों को बेच देते हैं, जिनमें स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं होती हैं। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्टाम्प पेपरों पर कलर कोडिंग की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि भूमि का अधिकतम उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए निवेशक आवश्यक अनुमतियां मांगते हैं।
पंजाब में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां 
आधिकारिक तौर पर, राज्य में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार ने राज्य भर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के मुख्य प्रशासकों को नई अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में तिमाही रिपोर्ट, कॉलोनाइजरों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
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