BNS के तहत दर्ज हुए मामले में आरोपी को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दी पहले जमानत, जानिए क्या रखी शर्त

by

एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत एक आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। यह 1 जुलाई से लागू हुए नए अधिनियम के तहत दर्ज अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहला ऐसा आदेश था।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी बलदेव सिंह पर 1 जुलाई को कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, उस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(R) और 3(1)(S) के तहत आरोप लगाया गया था।

बलदेव सिंह 4 जुलाई को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से पेश हुए और आत्मसमर्पण कर दिया। अधिवक्ता गणेश बारोवालिया ने जमानत के लिए याचिका दायर करते हुए अदालत में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। न्यायमूर्ति राकेश कंठला ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया।

अदालत ने बलदेव सिंह को पुलिस के निर्देशानुसार जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता जितेंद्र के. शर्मा को जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ता को जमानत अर्जी की वर्तमान स्थिति और निर्धारित सुनवाई के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की गई है।

गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ली, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय से लागू थी और 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हुई।

पहला केस ग्वालियर में एक बाइक की चोरी का हुआ था  दर्ज:  जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत अब तक तमाम केस दर्ज हुए हैं। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। इसके तहत पहला केस ग्वालियर में एक बाइक की चोरी का दर्ज हुआ था। जबकि, दिल्ली में एक खोमचे वाले पर दर्ज केस को बाद में पुलिस ने वापस ले लिया था।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

सभी विभागीय अधिकारी उपमंडलाधिकारियों को भी दें नुक्सान की रिपोर्ट : राहत तथा पुनर्वास के कार्यों में नहीं बरतें कोताही: चंद्र कुमार

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से हो पेयजल की सप्लाई धर्मशाला, 20 जुलाई। कृषि, पशु पालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि बारिश से प्रभावित लोगों के राहत तथा पुनर्वास के कार्यों में...
article-image
हिमाचल प्रदेश

स्कूलों में खिलाड़ियों को खाने में अब मिलेगा पनीर, जूस और मक्खन

एएम नाथ । शिमला : हिमाचल प्रदेश में अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में दमखम दिखाने वाले स्कूलों के खिलाड़ियों को अब पनीर, जूस और मक्खन परोसा जाएगा। सरकार की ओर से डाइट मनी बढ़ाने के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना तहत अब तक 79 पात्र उम्मीदवारों को 5.64 करोड़ की सब्सिडी की जा चुकी प्रदान

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में नई राह दिखाई है। यह योजना...
article-image
हिमाचल प्रदेश

शहीद दिवस पर उपायुक्त कार्यालय में दो मिनट का मौन, शहीदों को किया नमन

एएम नाथ। चंबा : उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में शहीद दिवस के अवसर पर आज उपायुक्त कार्यालय परिसर में अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा दो मिनट का मौन रखकर देश के अमर शहीदों को...
Translate »
error: Content is protected !!