होशियारपुर, 11 सितंबर। सतलुज ब्यास टाइम्स। जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये सभी आदेश 7 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
प्रेगाबालिन की बिक्री और भंडारण पर सख्ती
जारी आदेशों के तहत जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल बिना लाइसेंस रखने, निर्धारित मात्रा से अधिक स्टॉक रखने या बेचने तथा डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रात के समय गोवंश की ढुलाई पर रोक
जिले में गोवंश की ढुलाई को लेकर भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं। गर्मियों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक तथा सर्दियों में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक गोवंश की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही जिन लोगों ने गोवंश रखा हुआ है, उन्हें पशुपालन विभाग के पास उसका पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों अथवा अन्य कार्यक्रमों में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
किसी व्यक्ति या सामाजिक अथवा धार्मिक संगठन द्वारा आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना अनुमति तालाब भरने पर रोक
जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, पंचायत, नगर परिषद या नगर पंचायत संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना तालाब नहीं भर सकेगी।
गांवों की गलियों और रास्तों में अवैध बोर पर भी रोक
एक अन्य आदेश के तहत जिले के सभी गांवों में गलियों और रास्तों में अवैध बोर करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी सभी पाबंदी आदेश 7 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
