HPU शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव : अब अंकों से नहीं, साक्षात्कार के प्रदर्शन से होगा अंतिम चयन

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एएम नाथ।  शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने शिक्षक भर्ती नीति और कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर पदों पर अंतिम चयन अब साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने यूजीसी विनियम-2018 के प्रावधानों को अपनाते हुए शोध अंक और शैक्षणिक अंकों की भूमिका सीमित कर दी है। अब ये अंक केवल अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छंटनी और साक्षात्कार के लिए सूची तैयार करने तक ही उपयोग किए जाएंगे। अंतिम निर्णय चयन समिति के समक्ष अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर लिया जाएगा।

साक्षात्कार में न्यूनतम अंक जरूरी

नई नीति के अनुसार चयन के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार में 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।

प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। वहीं सहायक प्रोफेसर भर्ती में शैक्षणिक अंक केवल साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में इस्तेमाल होंगे।

सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए नई स्क्रीनिंग व्यवस्था

सहायक प्रोफेसर पदों के लिए विश्वविद्यालय ने शॉर्टलिस्टिंग के नए नियम तय किए हैं। एक पद के लिए अधिकतम 25 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पद पर 10 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया जाएगा।

एक पद होने की स्थिति में साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए कम से कम पांच पात्र आवेदन और तीन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवश्यक होगी। वहीं एक से अधिक पदों के लिए कम से कम सात आवेदन और पांच उम्मीदवारों की उपस्थिति जरूरी होगी।

आवेदन जांच और आरक्षण नियमों में भी बदलाव

नई भर्ती नीति के तहत अधूरे आवेदन और निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले आवेदन निरस्त किए जाएंगे। स्क्रीनिंग समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी। विश्वविद्यालय ने भर्ती प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण को भी शामिल किया है।

ऐसे मामलों में जहां किसी आरक्षित श्रेणी में केवल एक ही पात्र उम्मीदवार उपलब्ध होगा, उसे भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। चयन समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती परिणाम जारी किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव ज्योति राणा ने संशोधित भर्ती नीति के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

 

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