चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनिंदर सिंह का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इससे पहले उन्हें पंजाब पुलिस महानिदेशक की सिफारिश पर 15 नवंबर 2025 को निलंबित किया गया था।
राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(7)(सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, अधिकारी को तुरंत पंजाब के पुलिस महानिदेशक के समक्ष रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि उनकी नई तैनाती के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
