ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 1 जून 2024 से कई नियमों में बदलाव : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देना जरूरी नहीं होगा

by

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 जून 2024 से कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें एक नियम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से जुड़ा है। दरअसल, 1 जून से अब जो लोग नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

बल्कि आप ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। यहां से ही आपको ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी देश के कई शहरों में ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे में अब इस नियम को देशभर में लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देना जरूरी नहीं होगा। बल्कि प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाकर टेस्ट दे पाएंगे। इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की परमिशन दी जाएगी। ऐसे में RTO में चल रही कालाबाजारी या फिर दलालों को मिलने वाला कमीशन भी खत्म हो जाएगा।

नया लाइसेंस बनावाने से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया

आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए https://parivahan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप मैनुअल प्रक्रिया से आवेदन करने के लिए RTO जा सकते हैं। आवेदन शुल्क लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करता है। आपको डॉक्युमेंट जमा करने और लाइसेंस के लिए अपने ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए RTO का दौरा करना होगा।

लाइसेंस की फीस और चार्जेज

लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3): 150 रुपए
लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट (या रिपीट टेस्ट): 50 रुपए
ड्राइविंग टेस्ट (या दोबारा टेस्ट): 300 रुपए
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना: 200 रुपए
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट: 1000 रुपए
लाइसेंस में एक अन्य व्हीकल कैटेगरी जोड़ना: 500 रुपए
ड्राइविंग लाइसेंस रिनूवल: 200 रुपए
लेट रिनूवल (ग्रेस पीरियड के बाद): 1300 रुपए

ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन स्कूल के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस: 5000 रुपए
लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील: 500 रुपए
ड्राइविंग लाइसेंस में पता या अन्य विवरण बदलना: 200 रुपए

नाबालिग पर 25000 रुपए का जुर्माना : तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच जुर्माना होगा। नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, 25,000 रुपए तक के चालान के साथ नाबालिग के पिता को जेल भी हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वाहन मालिक का पंजीकरण कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस के लिए अयोग्य होंगे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

पोक्सो मामले में चुराह के विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ आरोप तय : अब 30 मार्च को होगी सुनवाई

एएम नाथ। चम्बा : पोक्सो मामले में घिरे चुराह के विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। वीरवार को विधायक अदालत में पेश हुए। इसके साथ ही मामले में...
article-image
पंजाब

118 ग्राम हेरोइन व 892 ग्राम नशीला पाउडर जिला होशियारपुर की पुलिस ने किया बरामद : जिला में नशे की तस्करी के छह मामले दर्ज, महिला सहित छह काबू

काबू की गई महिला हिमाचल के जिला कांगडा की रहने वाली नीरज शर्मा, होशियारपुर :  नशे की तस्करी के मामले में जिला पुलिस ने विभिन्न थानों में छह मामले दर्ज कर महिला सहित छह...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं अधिकारी : चंद्र कुमार*

*कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक* एएम नाथ। ज्वाली,6 जनवरी। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने आज सोमवार को स्थानीय विश्राम गृह में उपमंडल के सभी विभागीय अध्यक्षों...
article-image
हिमाचल प्रदेश

माता चिंतपूर्णी मंदिर के बाग का नक्शा : डीसी ऊना स्वयं करवाएंगे तैयार

चिंतपूर्णी। हिमाचल के ऊना जिला के चिंतपूर्णी मंदिर न्यास के सौजन्य से भरवाईं जालंधर मुख्य मार्ग पर किन्नू में 10 कनाल भूमि में बनने वाले माता के बाग का नक्शा अब डीसी ऊना राघव...
Translate »
error: Content is protected !!