ईडी ने विधायक खैहरा और गुरदेव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट पेश

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मोहाली :कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की जिला अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी हुई। खैहरा ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले सुनवाई का मौका देने की मांग की और इस संबंध में उनके वकीलों ने अर्जी भी लगाई लेकिन अदालत ने अर्जी स्वीकार नहीं की। इसके बाद सुखपाल खैहरा और मामले में सह आरोपी गुरदेव सिंह के खिलाफ ईडी के वकील ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-3 और 4 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके साथ चार्जशीट की प्रतियां आरोपियों को दे दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। उसी दिन से ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के लिए दो गवाहों को समन किया गया है। उन्हें भी 17 नवंबर को पेश होना होगा।
खैहरा की अर्जी पर अदालत ने ईडी के वकील को नोटिस किया। ईडी के वकील ने कहा कि यह मामला 2022 से अदालत में लंबित है। इन्हें पहले भी कई मौके मिल चुके हैं। अब और मौका देने की जरूरत नहीं है। वहीं, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं किया गया है। फिर भी अदालत ने पक्ष रखने के लिए एक मौका दिया तो खैहरा के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है। वह राजनीति में उच्च पद पर हैं। उनका आरोपी गुरदेव सिंह के साथ कोई संपर्क नहीं है। गुरदेव सिंह उनके गांव का सरपंच और मार्केट का प्रधान रह चुका है। उन्होंने उससे कोई नकदी नहीं ली है।
ईडी का आरोप-खैहरा के चुनाव में गुरदेव सिंह खर्च करता है पैसे ईडी के वकील ने कहा कि दोनों के खिलाफ विशेष आरोप हैं। खैहरा ने 3.82 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो उसकी आमदनी से ज्यादा है। यह आमदनी उसने ड्रग सिंडिकेट से हासिल की है। खैहरा और गुरदेव मिलकर ड्रग रैकेट चलाते हैं। दोनों एक-दूसरे साथ जुड़े हैं, इसलिए मामले में आरोप तय किए जाने चाहिए। नशे के कारोबार में खैहरा सह आरोपी गुरदेव सिंह को समर्थन देता है। इसके बदले में गुरदेव सिंह अप्रत्यक्ष रूप से खैहरा के चुनाव में पैसा खर्च करता है।
खैहरा की गांव में 52 एकड़ जमीन है। यह खेती योग्य नहीं है। उनके पिता भी पंजाब के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। गुरदेव गांव का निवासी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका संपर्क गुरदेव सिंह से रहा हो और उन्होंने उससे पैसे का लेनदेन किया हो।
बेटा-बेटी की शादी के लिए ले रखा है दो करोड़ का कर्ज : खैहरा ने कहा कि उनका मनी लांड्रिंग से कोई नाता नहीं है। उन्होंने अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए बैंक से दो करोड़ का कर्ज लिया है। अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें बैंक से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
अदालत में खैहरा के साथ गुरदेव सिंह भी पेश हुआ। गुरदेव ने कहा कि उसे 2017 में सजा मिल चुकी है। उसके सुखपाल खैहरा से कोई संबंध नहीं हैं और न ही खैहरा के साथ कोई लेनदेन हुआ, इसलिए उसे इस मामले में बरी किया जाना चाहिए। ईडी ने खैहरा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। अभी खैहरा 2015 के एक ड्रग मामले में नाभा जेल में बंद है। पंजाब पुलिस ने अभी कुछ समय पहले ही उन्हें इस पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को सुखपाल सिंह खैहरा को नाभा जेल से जिला अदालत में लाकर पेश किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद विदेश में बैठे पंजाबियों के बीच जाकर पार्टी के लिए फंड जुटाया। इसी मामले में ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच से संतुष्ट न होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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