एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में उर्दू अनुवादक को मिलेगा बैठने का स्थान, इच्छुक अभ्यर्थी करें आवेदन

by
धर्मशाला, 26 जुलाई। एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा ने बताया कि आम जन की सहूलियत के लिए एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में उर्दू अनुवादक को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त, 2023 शाम 4 बजे तक अपना आवेदन एसडीएम धर्मशाला कार्यालय के कमरा नम्बर 615 में अपनी योग्यता प्रमाण सहित जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उर्दू अनुवादक उर्दू पढ़ने, लिखने और अनुवाद में पूर्णतः निपुण होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि उर्दू अनुवादक को परिसर में बैठने के लिए प्रदान की जाने वाली जगह का किराया 500 रूपये प्रति माह निर्धारित किया गया है, जिसका वहन अनुवादक को स्वयं करना होगा। उन्होंने बताया कि अनुवादक द्वारा उर्दू का अनुवाद करने और सत्यापित एक प्रतिलिपि के लिए 50 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे अनुवादक सीधे अनुवाद करवाने वाले व्यक्ति से लेगा।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कर योजनाओं का लाभ उठाएं श्रमिक : केवल सिंह पठानिया

मैटी पंचायत के वंडी चौक में श्रमिक पंजीकरण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन* एएम नाथ।  शाहपुर, 4 फरवरी : शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैटी पंचायत के वंडी चौक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेशवासियों के साथ दिवाली मनाएंगे : परिवार सहित मुख्यमंत्री शनिवार को शिमला पहुंचेगे

शिमला ; मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खराब मौसम के चलते आज शिमला नहीं नहीं आ सके। जिसके चलते अब मुख्यमंत्री और उनका परिवार शनिवार को शिमला पहुंचेगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

घर, गाड़ियां जमींदोज : किन्नौर में 2 पर्यटकों की मौत : मंडी-कुल्लू हाईवे बंद

एएम नाथ । किन्नौर : हिमाचल प्रदेश के मानसून की बारिश ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है. मंडी, कुल्लू और किन्नौर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके है, उन्हें बाहर निकालना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  :  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित श्रेणी से बाहर निकालना चाहिए। शीर्ष कोर्ट...
Translate »
error: Content is protected !!