ऊना – कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 14 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे आदेश जारी करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 14 जून प्रातः 6 बजे तक लगाए गए प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे खुलती रहेगी जबकि शनिवार व रविवार को फल, सब्जियों, दूध व डेयरी पदार्थों के लिए पंजीकृत दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।
डीसी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को खोलने व बंद करने के लिए मंगलवार से रविवार प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है तथा सोमवार को पीडीएस की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा दवाईयों व कैमिस्ट की दुकानों व होटलों के लिए समय की किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। ढाबों व रेस्त्रां में ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा, डीसी ने जारी किए आदेश
Jun 07, 2021