गैंगस्टर पारु सहगल के खिलाफ मामला दर्ज : पेशी पर आए ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट की तस्वीर

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नवांशहर। थाना सिटी पुलिस ने गैंगस्टर प्रणव सहगल उर्फ पारू सहगल के खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। बीते दिनों जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी पाबंदी के आदेशों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई करी गई है। हालांकि पारु इन दिनों होशियारपुर जेल में बंद है व बताया जा रहा है कि एक मामले की पेशी के दौरान वह अदालत में पेश हुआ था। उसी दिन ही यह तस्वीर अपलोड हुई है। हालांकि यह जांच का विषय है कि आरोपी की सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है क्या वह खुद इसे हैंडल कर रहा है या कोई बाहर का व्यक्ति आरोपी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहा है। जबकि इस दौरान आरोपी जेल में बंद है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई राम सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि प्रणव सहगल उर्फ पारू सहगल जो विकास नगर नवांशहर का रहने वाला है, की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर असले का प्रचार करते हुए असले के साथ फोटो अपलोड की है। जिससे आम लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है व माहौल खराब होता है। यही नहीं इससे नई पीढ़ी पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में प्रणव सहगल उर्फ पारू सहगल ने असले सहित फोटो अपलोड करके डीएम के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिन्हें 28 अक्तूबर को ही लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच में यह बात सामने आई है कि बीते 14 नवंबर को वह एक मामले में बलाचौर की अदालत में पेश होने के लिए आया था। जबकि वह इन दिनों हशियारपुर जेल में बंद है। हो सकता है कि उसी दिन कहीं से उसकी हथियारों संग तस्वीरें आईडी पर अपलोड करी गई हों। पुलिस द्वारा आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाया जाएगा व मामले के संबंध में उससे पूछताछ करी जाएगी।

– आरोपी पर दर्ज हैं हत्या, इरादा कत्ल व आर्मज एक्ट के तहत दर्ज हैं 7 मामले

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुरूआती जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपी पारू के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 7 मामले दर्ज हैं। जिनमें हत्या, इरादा कत्ल व आर्मज एक्ट के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। यह मामले थाना सिटी नवांशहर, औड़, राहों, पोजेवाल, जिला होशियारपुर के थाना दसूहा व थाना हरियाणा में मामले दर्ज हैं।

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