घरों में बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण के देने होंगे 300 रुपये : अधिसूचना जारी

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एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए दरों का निर्धारण कर दिया है। वीरवार को ऊर्जा विभाग ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरों के संबंध में अधिसूचना जारी की।
ऊर्जा सचिव ने बताया कि चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस से घर में बिजली का कनेक्शन लेने से पहले या कभी रुटीन में निरीक्षण करवाने के लिए अधिकारी को बुलाने के लिए फीस नये सिरे से तय की गई है। घरेलू उपभोक्ता निरीक्षण के लिए किसी अधिकारी को बुलाता है तो उसे 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 20 किलोवाट तक 600 रुपये, 50 किलोवाट तक 750 रुपये, 100 किलोवाट तक 900, 400 किलोवाट तक 1500 और 750 किलोवाट तक 2400 रुपये की निरीक्षण फीस ली जाएगी। यदि कोई कारोबारी या उद्योग जनरेटर लगाना चाहता है तो उसके लिए भी निरीक्षण की फीस नए सिरे तय की है। 5 किलोवाट तक का जैनरेटर लगाने के लिए 300 रुपये और 1000 किलोवाट का जैनरेटर लगाने के लिए 4500 रुपये का निरीक्षण शुल्क अदा करना होगा।
उद्योग या होटल ट्रांसफार्मर लगाना चाहता है तो ट्रांसफार्मर के लिए 25 किलोवाट तक 900 रुपये शुल्क लिया जाएगा। उद्योग हाईटेंशन लाइन से कनेक्शन चाहता है तो उसे 1500 रुपये तक का निरीक्षण शुल्क देना होगा। उद्योग या घर के लिए यदि 1 किलोमीटर तक बिजली की नई लाइन बिछानी हैं तो इसके निरीक्षण के लिए फीस भी अलग से तय की है। इसमें 1 किलोमीटर तक 600 और इसके बाद के हर निरीक्षण पर 900 रुपये की फीस देनी होगी।
           उधर, प्रदेश सरकार ने डोमेन चेंज कमेटी का गठन भी कर दिया है। ऊर्जा सचिव कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऊर्जा निदेशक, प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड और हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमेटी में सदस्य होंगे। मुख्य अभियंता ऊर्जा इसके सदस्य सचिव होंगे।
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