जिला मजिस्ट्रेट ने होशियारपुर जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए

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होशियारपुर/दलजीत अजनोहा: होशियारपुर की जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कई प्रकार की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, बिना संबंधित एसडीएम की अनुमति के कोई भी जुलूस निकालना, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना, नारेबाजी करना, लाठियाँ, गैर-लाइसेंसी हथियार, तेजधार चाकू आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश सरकारी कार्यक्रमों, कॉन्फ्रेंसों या बैठकों पर लागू नहीं होंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी को रैली या जनसभा करने से पहले संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त, जिले में गर्मी के मौसम में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक और सर्दी के मौसम में शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक गौवंश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, जिन लोगों के पास गौवंश हैं, उन्हें अपने पशुओं को पशुपालन विभाग में पंजीकृत कराना होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि जिले की सीमा के भीतर मिलिट्री ऑलिव-ग्रीन रंग की जीप, मोटरसाइकिल और मोटर गाड़ियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह, सशस्त्र बलों, पंजाब पुलिस या बीएसएफ की वर्दी का अनधिकृत उपयोग वर्जित होगा। ऐसी वर्दी का अनधिकृत व्यक्तियों को बेचना और खरीदना भी प्रतिबंधित रहेगा।

आदेशों के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, पंचायत, नगर परिषद या नगर पंचायत बिना संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के तालाब का निर्माण नहीं कर सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले के सभी गाँवों में गलियों और सड़कों पर अवैध बोरवेल खोदना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

ये सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

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