जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने की दी आज्ञा जिला मजिस्ट्रेट ने , जिले में कोविड-19 से बचाव संबंधी पाबंदियों को 25 फरवरी तक बढ़ाया

by

75 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं जिले के सभी होटल, बार, रेस्टोरेंट, माल शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, जिम व फिटनेस केंद्र
होशियारपुर, 15 फरवरी:
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने पंजाब सरकार के निर्देशानुसार 1973 की धारा 144 सी.आर.पी.सी व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कोविड-19 संबंधी लगाई गई पाबंदियों को 25 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। जारी आदेशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने व 6 फुट की दूरी रखने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल, कालेज(मैडिकल व नर्सिंग कालेज सहित), पालीटेक्नीक, आई.टी.आईज, लाईब्रेरी, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की आज्ञा है लेकिन आनलाइन क्लास का भी विकल्प बना रहेगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में सभी के लिए संस्थान में मास्क, सामाजिक दूरी व नियमित स्वच्छता के नियमों सहित कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को कहा कि वे 15 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान कम से कम टीकाकरण की पहली डोज लेने की सलाह दें।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने कहा कि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एकत्रीकरण किया जा सकता है। यह एकत्रीकरण कोविड उचित व्यवहार के पालन के अंतर्गत होगा। इसके अलावा ए.सी बसें सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि सभी होटल, बार, रेस्टोरेंट, माल शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, जिम, फिटनेस केंद्र 75 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं बशर्तें स्टाफ की ओर से कोविड बचाव संबंधी दोनों वैक्सीन की डोजें लगा ली गई हो।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सरकारी या प्राइवेट संस्थानों पर कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पहना होगा। बाकी सभी विभाग भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन यात्रियों को जिले में दाखिल होने की आज्ञा होगी, जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया हो या वह कोविड से ठीक हो गए हों या उनके पास 72 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोट हो। यदि यात्री के पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसका आर.ए.टी टैस्ट अनिवार्य होगा। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण या कोविड से ठीक हो गए हों या उनके पास 72 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर की नैगेटिव रिपोट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी को कार्यालय में जाने से छूट दी जाएगी परंतु उनको घर से कार्यालय का काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने समूह एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज को जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।
—-

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

20 दिन तक किया दुष्कर्म …नाबालिग को तीन युवकों ने किया किडनैप और फिर सुनसान जगह ले जाकर किया गंदा काम, पुलिस केस दर्ज

लुधियाना । लुधियाना में एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है. एक 15 वर्षीय लड़की घरेलू विवाद के कारण अपने परिवार से भाग गई। जब वह लुधियाना (लुधियाना न्यूज) के...
article-image
पंजाब

अब फोन में प्री-इंस्टॉल नहीं होगा संचार साथी ऐप : अनिवार्यता खत्म

नई दिल्ली  : केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन में ‘संचार साथी’ ऐप को अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल रखने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। निजता को लेकर विपक्ष और आम...
article-image
पंजाब

दोआबा साहित्य सभा गढ़शंकर द्वारा कवि दरबार करवाया गया

गढ़शंकर। दोआबा साहित्य सभा गढ़शंकर के अध्यक्ष पवन शर्मा भमियां की अध्यक्षता में मेजर सिंह मौजी लाइब्रेरी गढ़शंकर में मातृभाषा पंजाबी को समर्पित और भ्रूण हत्या के खिलाफ कवि सम्मेलन करवाया गया। जिसमें बड़ी...
article-image
पंजाब

गाँव जिआण और भटराना में 68 लाभपात्रीयों को लगी वैक्सीन की पहली डोज़

डॉ. राज कुमार चब्बेवाल द्वारा गाँवों में कोविड टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन रवाना ब्लॉक हारटा-बडला के 134 गाँवों के योग्य लाभपात्री गाँव में ही लगवा सकेंगे टीका सोमवार को बडला खुर्द में मोबाइल...
Translate »
error: Content is protected !!