जेल लोक अदालत में 10 केसों का मौके पर हुआ निपटारा

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होशियारपुर, 23 फरवरी:
सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम- चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अमरजोत भट्टी के नेतृत्व में जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से आज जेल लोक अदालत/ कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस जेल लोक अदालत/ कैंप कोर्ट में 16 केसों में से 10 केसों का मौके पर निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान सुपरिडैंट केंद्रीय जेल होशियारपुर को हिदायत दी गई कि जिन केसों का जेल लोक अदालत/ कैंप कोर्ट के दौरान निपटारा हो गया है, वे उन दोषियों को रिहा करें जो दोषी किसी अन्य केस में हिरासत में नहीं है।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि इसके अलावा इस जेल लोक अदालत/ कैंप कोर्ट में होशियारपुर जिले के अलावा सब-डिविजन मुकेरियां, दसूहा व गढ़शंकर के भी केस लिए गए व यह केस अलग-अलग पुलिस स्टेशनों से संबंधित है। उन्होंने बताया कि इस जेल लोक अदालत/ कैंप कोर्ट का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि अंडर ट्रायल प्रीजनर्स जिनके केस काफी लंबे समय से अदालतों में चल रहे थे, उनका इस लोक अदालत/ कैंप कोर्ट में जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके व इस जेल लोक अदालत/ कैंप कोर्ट दोषियों, कैदियों को लंबे ट्रायल से बचाया जा सके , जिससे समय व धन की बचत होती है।
श्रीमती अपराजिता जोशी की ओर से जेल लोक अदालत/ कैंप कोर्ट के दौरान यह भी बताया गया कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस लोक अदालत में लोग अपने अधिक से अधिक केसों को लगाएं, जिससे समय व धन की बचत होती है। इन लोक अदालतों के फैसले को दीवानी डिक्री की मान्यता प्राप्त है। लोक अदालत में फैसला होने के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है। इस लिए अधिक से अधिक लोग केसों का निपटारा इन लोक अदालतों के माध्यम से करवा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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