माहिलपुर , 7 जून : माहिलपुर पुलिस ने बलविंदर सिंह पुत्र जगजीत सिंह निवासी कोटफातुही के बयान अनुसार उनके पिता की झूठी वसीयत बनाने के आरोप में माँ दरसन कौर पट9 जगजीत सिंह व भाई हरिंदर सिंह पुत्र जगजीत सिंह के विरुद्ध धारा 338 बी एन एस एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज मामले अनुसार बलविंदर सिंह ने एसएसपी होशियारपुर को 29 जनवरी 2025 को दरख्वास्त दी थी कि उसके भाई हरिंदर सिंह व मां दरसन कौर ने कुछ लोगों जिनमें गांव का नंबरदार भी था ने मिलकर उसके मिरतक पिता की झूठी वसि8बनाकर घर व दुकान को कब्जे में लेना चाहता था जिसकी शिकायत उसने कोटफातुही पुलिस चौकी को की थी लेकिन वहां पर उक्त सभी लोगों व नंबरदार ने थाने के बाहर मामला सुलझाने का कह कर पल्ला झाड़ लिया था। उसने आरोप लगाया था कि उसका भाई हरिंदर सिंह अक्सर धमकियां देता था और मुझे व मेरे परिवार को इससे जान का खतरा है, हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार यह लोग होंगे। इस शिकायत की जांच डीएसपी गढ़शंकर द्वारा की गई और उस जांच के आधार पर एसएसपी होशियारपुर के आदेश पर दरसन कौर पत्नी जगजीत सिंह व हरिंदर सिंह पुत्र जगजीत सिंह के विरुद्ध थाना माहिलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है।
माहिलपुर पुलिस ने एक व्यक्ति नवरत्न कुमार उर्फ नवी पुत्र हरमेश लाल निवासी खुशहालपुर को 108 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर 61-1-14 आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज मामले अनुसार ए एस आई परमजीत सिंह पुलिस पार्टी व सीआईए स्टाफ के साथ नहर पुल कोटफातुही पर उपस्थित थे तो उन्हें मुखबिर खास ने सूचना दी कि नवरत्न कुमार उर्फ नवी शराब बेचने का धंधा करता है और अभी छापेमारी की जाए तो भारी मात्रा में शराब बरामद की जा सकती है। इस सूचना पर छापेमारी की गई तो उक्त पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया और तलाशी लेने पर 108 बोतल शराब बरामद की गई जिस संबंध में थाना माहिलपुर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।