दो साल की मासूम से रेप फिर हत्या : दरिंदे को अब मिलेगी फांसी, राष्ट्रपति मुर्मू ने ठुकराई दया याचिका

by

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में दो वर्षीय बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है. 25 जुलाई, 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई यह तीसरी दया याचिका है।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2019 को आरोपी रवि अशोक घुमारे को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि रवि अशोक घुमारे का अपनी कामुक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसने अपनी यौन भूख को शांत करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार कर लिया था।

तीन जजों की बेंच ने फैसले में क्या कहा

अपने फैसले में,जस्टिस सूर्यकांत (जो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं) की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से कहा कि उस व्यक्ति ने एक ऐसे जीवन को निर्दयतापूर्वक समाप्त कर दिया जो अभी खिलना बाकी था. बेंच ने ये भी कहा था कि दो वर्षीय बच्ची के साथ अप्राकृतिक अपराध करने का उसका कृत्य एक घिनौनी और विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जो क्रूरता की एक भयावह कहानी प्रस्तुत करता है।

2 साल की बच्ची के साथ रेप

राष्ट्रपति भवन के अनुसार, घुमारे की दया याचिका को राष्ट्रपति ने 6 नवंबर, 2025 को खारिज कर दिया था. यह देखते हुए कि पीड़िता केवल दो वर्ष की बच्ची थी, जिसे अपीलकर्ता (रवि) ने अगवा किया और जाहिर तौर पर चार से पांच घंटे तक उसके साथ तब तक दुर्व्यवहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई।

आरोपी ने की हदें पार

जस्टिस सूर्यकांत ने अपने और (अब सेवानिवृत्त) जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन के लिए फैसला लिखते हुए कहा था, अपीलकर्ता जिसका अपनी कामुक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था, ने अपनी यौन भूख मिटाने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार कर दिया. उसने एक ऐसे जीवन को निर्दयता से समाप्त कर दिया जो अभी खिलना बाकी था।

बहुमत के फैसले में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने बच्चे को पिता तुल्य प्रेम, स्नेह और समाज की बुराइयों से सुरक्षा देने के बजाय, उसे वासना का शिकार बना दिया. इसके साथ ही फैसले में ये भी कहा गया कि यह विश्वासघात का मामला है, और सामाजिक मूल्यों को ठेस पहुंची है. दो साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध एक गंदी और विकृत मानसिकता को दर्शाता है।

2012 को हुई थी घटना

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 6 मार्च, 2012 को महाराष्ट्र के जालना शहर के इंदिरा नगर इलाके में हुई थी. रवि अशोक घुमारे ने पीड़िता को चॉकलेट का लालच दिया था. जिसके बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया जिससे एक 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई।

आरोपी को सुनाई मौत की सजा

निचली अदालत ने रवि अशोक को दोषी ठहराया था और 16 सितंबर, 2015 को मौत की सजा सुनाई थी. उसकी मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2016 में बरकरार रखा था. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

कर्मचारियों की मांगों को लेकर वाटर सप्लाई वर्कर यूनियन की गेट मीटिंग, एकजुटता पर जोर

पुनीत महाजन : चंडीगढ़ । सुबह द वाटर सप्लाई वर्कर यूनियन, एम.सी. चंडीगढ़ की ओर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पब्लिक हेल्थ सब-डिवीजन नंबर 15 में एक गेट मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में...
article-image
पंजाब

पानी का स्तर नीचे आने के बाद लोगों ने की घर वापसी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बंद पड़े सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए आनलाइन कोचिंग की विशेष व्यवस्था, स्टेशनरी सामान भी करवाया जाएगा उपलब्ध: डिप्टी कमिश्नर

लोगों के पुर्नवास को लेकर प्रशासन चला रहा विशेष अभियान, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगे 61 मैडिकल कैंपों में 8657 लोगों का किया गया चैकअप महिताबपुर में लगाए गए बाढ़ राहत कैंप में डिप्टी...
article-image
पंजाब

महिंदवाणी गुज्जरां में महिला की हत्या का मामला : हत्यारे न पकड़े तो सोमवार को शव को बंगा चौक में रखकर होगा रोष प्रदर्शन

गढ़शंकर, 8 फरवरी: गत दिवस बीत क्षेत्र के महिंदवाणी गुज्जरां गांव में गोली मारकर हत्या की गई बुजुर्ग महिला रचना देवी के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला के गांव...
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

जवाहर नवोदय विद्यालय ने छठी कक्षा के दाखिले के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 8 फरवरी तक बढ़ाई

विद्यार्थी विद्यालय की वैबसाइट www.navodaya.gov.in पर करवा सकते हैं आनलाइन रजिस्ट्रेशन होशियारपुर, 31 जनवरी: जवाहर नवोदय विद्यालय फलाही की प्रिंसिपल रंजू दुग्गल ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय फलाही में छठी कक्षा में दाखिला...
Translate »
error: Content is protected !!