नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने 3 वर्ष की कारावास की सजा, 25,000 रुपए जुर्माना

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एएम नाथ । चंबा । स्पैशल जज चम्बा प्रीति ठाकुर की अदालत ने भटियात की रायपुर पंचायत के चेली गांव के मुकेश कुमार को नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 के तहत एक वर्ष के कारावास और 5000 रुपए जुर्माना तथा पोस्को एक्ट की धारा 12 के तहत 3 वर्ष की कैद व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकेश कुमार ने परिवहन निगम की बस में सफर करने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़खानी की थी। इस पर आरोपी के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच प्रक्रिया निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया था।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश कर मुकेश कुमार पर लगे आरोप को साबित किया। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुकेश कुमार को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

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