नालागढ़ पुलिस थाना ब्लास्ट केस का पर्दाफ़ाश….बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार

by

एएम नाथ l चंडीगढ़/ नालागढ़  :   पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस थाना ब्लास्ट केस की जांच में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाक-आईएसआई से समर्थन प्राप्त बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े एक नारको-आतंकवादी मॉड्यूल की साजिश का पर्दाफाश किया है और इसके दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी डीजीपी  पंजाब गौरव यादव देते हुए बताया कि यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय से की गई है। गिरफ्तार मुलजिमों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेरू उर्फ कमल और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू के रूप में हुई है, जो एसबीएस के अंतर्गत आने वाले कस्बा राहों के निवासी हैं। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से एक इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) भी बरामद की है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम गुरप्रीत उर्फ गोपी नवांशहरिया और बीकेआई के मास्टरमाइंड हरविंदर रिंदा के निकटतम साथी शुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार मुलजिमों ने 31 दिसंबर, 2025 को अपने दो साथियों के साथ मिलकर पंजाब से हिमाचल प्रदेश एक आईईडी पहुंचाई थी, जिसका उपयोग पुलिस संस्थानों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2026 को हुए नालागढ़ पुलिस स्टेशन धमाके में किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। नवांशहर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) तुषार गुप्ता ने कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए कहा कि राहों पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान गिरफ्तार मुलजिमों की शुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम करने की भूमिका के बारे में खुलासा हुआ। एसएसपी ने कहा कि इन खुलासों और फॉलो-अप कार्रवाई के आधार पर मुलजिमों द्वारा बताए गए स्थान से एक आईईडी बरामद किया गया है, जो इस आतंकवादी साजिश में उनकी संलिप्तता की पुष्टि करता है। पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किए गए मुलजिमों के दो साथियों की भी पहचान कर ली है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इस संबंध में आर्म्स एक्ट की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 4 और 5, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) की धारा 10, 13, 15, 16, 17 और 18 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113(1) और 113(3) के तहत पुलिस थाना राहों में एक अलग एफआईआर नंबर 20 दिनांक 29/01/2026 दर्ज की गई है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

सर्वत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने भगवान बाल्मीक मंदिर में शौचालय बनाने के लिए 15 हजार रूपए का चैक दिया

तलवाड़ा(राकेश शर्मा) : सर्वत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक डाक्टर एसपी सिंह ओवराय के द्वारा भगवान बाल्मीक मंदिर सैक्टर चार में शौचालय बनाने के लिए 15 हजार रूपए का चैक सर्वत दा भला...
article-image
पंजाब

18 ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर मामले दर्ज

जालंधर। पिछले लंबे समय से विदेश भेजने के नाम पर ट्रेवल एजेंटों की ओर से लोगों से मारी जा रही लाखों की ठगी के खिलाफ डीसीपी हेड क्वार्टर वत्सला गुप्ता की सुपरविजन में जांच...
article-image
हिमाचल प्रदेश

धरती पर कुछ बचा नहीं है जिस पर सुक्खू सरकार ने टैक्स न लगाया हो : जयराम ठाकुर

साल में एक बार से ज्यादा बीमार होने वाले मरीज क्या करेंगे केंद्र सरकार जब फ्री जांच और इलाज की सुविधा दे रही है तो सुक्खू सरकार क्यों छीन रही है एएम नाथ। बिलासपुर...
article-image
पंजाब

खालसा कालेज से माता गुजर कौर व साहिबजादों की शहादत को समर्पित विशाल गुरमति मार्च का आयोजन किया गया

गढ़शंकर – शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शिक्षण संस्थानों में माता गुजर कौर व साहिबजादों की शहादत को समर्पित गुरमति समागम व गुरमति मार्च का आयोजन करने के फैसले के अनुसार बबर अकाली मेमोरियल...
Translate »
error: Content is protected !!