निजी अस्पताल में बतौर आईवीएफ काउंसिलर तैनात महिला से मारपीट करने के आरोप में अस्पताल की मालिक डॉक्टर के डॉक्टर पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।

by
गढ़शंकर, 22 नवंबर  : थाना गढ़शंकर पुलिस ने अस्पताल में  वतौर आईवीएफ काउंसिलर तैनात महिला  के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकियां देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस को दिए बयान में 52 वर्षीय कमलजीत कौर पत्नी भूपिंदर सिंह निवासी न्यू गुरू तेग बहादुर नगर, गिल थाना दुगरी जिला लुधियाना ने बताया कि वह रमनप्रीत अस्पताल चंडीगढ़ रोड गढ़शंकर में बतौर आईवीएफ काउंसिलर के रूप में कार्यरत हैं। उसने बताया कि 21 नवंबर को करीब साढ़े ग्यारह साल वह अस्पताल के मेडिकल स्टोर में रमनप्रीत अस्पताल की मालिक डाक्टर रमनप्रीत कौर के पिता दरबारा सिंह के पास बैठी हुई थी तो इस दौरान वहां आकर डॉक्टर जसवंत सिंह ने उसे गालियां निकालनी शुरू कर दी और मेरे सिर के वाल पकड़ कर नीचे गिराकर  मुझे पीटने लगा। पीड़िता ने बताया कि मेरी चीख पुकार सुनकर डाक्टर रमनप्रीत कौर व अन्य स्टाफ ने मुझे डाक्टर के चुंगल से बचाया तो डाक्टर जसवंत सिंह मुझे गोली मार देने की धमकियां देते हुए वहां से चले गया और कहता हुआ कि मैं पिस्टल लेकर आता हूँ। इसके गोली मारनी है। जिसके बाद कमलजीत कौर हेल्प लाइन नंबर 112 पर शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद गढ़शंकर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।   कमलजीत कौर ने आपने पति  भुपिंदर सिंह  को सूचना दी तो वह  सरपंच निरमल सिंह व अन्य लोगों  को लेकर पहुंचे । जिसके बाद उनकी सहायता से उसने अपना मेडिकल सिविल अस्पताल गढ़शंकर में कराया था और अपने साथ हुई मारपीट की ।
कमलजीत कौर के बयान पर थाना गढ़शंकर पुलिस ने डॉक्टर जसवंत सिंह पुत्र अजैब सिंह निवासी रमनप्रीत अस्पताल गढ़शंकर के विरुद्ध 74,79,115(2),351(2) बी एन एस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता कमलजीत कौर और डॉ. जसवंत सिंह से इस मांमले में सम्पर्क करने की कोशश की गई। लेकिन दोनों के मोबाइल बंद आ रहे थे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

मां-बेटियों, युवक को मुंह काला कर घुमाया : फैक्ट्री मालिक ने गले में तख्ती पहनाई, लिखा-मैं चोर हूं

लुधियाना :  लुधियाना में फैक्ट्री मालिक ने चोरी करने का आरोप लगाते हुए महिला, उसकी 3 बेटियों और एक युवक को मुंह काला कर घुमाया। पांचों के गले में तख्ती भी पहनाई। तख्ती पर...
article-image
पंजाब , राष्ट्रीय

10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख जुर्माना लगाया :मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर 1991 में अवधेश राय हत्याकांड मामले में

गाजीपुर : माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर ) ने दोनों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है।...
Translate »
error: Content is protected !!