मंडी, 2 दिसंबर। मंडी जिला के बालीचौकी उपमंडल के बाजार में पुराने पुलिस चौकी भवन से जीरो चौक व बस स्टैंड तक के स्ट्रेच को ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है। वहां सड़क पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने, यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित बनाने और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत अधिसूचना जारी की है।
इससे पहले प्रारूप अधिसूचना जारी करके इस यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों की आपत्तियां मांगी गई थीं और उन्हें एक माह के भीतर अपनी आपत्तियों को लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय मंडी में सौंपने को कहा गया था। इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाना था। उक्त अवधि में प्रशासन को कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, लिहाजा जिला दंडाधिकारी ने अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया है। इसके मुताबिक बालीचौकी में पुराना पुलिस चौकी भवन से जीरो चौक व बस स्टैंड तक का रोड़ स्ट्रेच ‘नो पार्किंग जोन’ होगा।
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