पंचायत चुनावों के दौरान जिला में चरणबद्ध तरीके से शराब बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

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उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जारी की अधिसूचना

एएम नाथ। चंबा : पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जिला चंबा की समस्त ग्राम पंचायतों के मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, शराबखाने, दुकान अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब (स्प्रिटयुक्त, किण्वित अथवा इस प्रकार के मादक पदार्थ) की बिक्री, वितरण अथवा परोसने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। यह प्रतिबंध राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 158 (आर) के तहत लागू रहेगा।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रथम चरण के चुनावों के लिए 24 मई 2026 को सायं 3 बजे से लेकर 26 मई 2026 को मतगणना पूर्ण होने तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए 26 मई 2026 को सायं 3 बजे से 28 मई 2026 को मतगणना पूर्ण होने तक तथा तृतीय चरण के लिए 28 मई 2026 को सायं 3 बजे से 30 मई 2026 को मतगणना पूर्ण होने तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
साथ में यह भी कहा गया है कि पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद सदस्यों की मतगणना के दृष्टिगत 31 मई 2026 को संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालय, जहां मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं, मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक शराब बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियम अनुसार करवाई अमल में लाई जाएगी। दोषी पाए जाने पर छह माह तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

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