पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई अदालत के पूर्व विशेष न्यायाधीश को निलंबित किया

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चंडीगढ़, 31 मई । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत के पूर्व विशेष न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी राजीव गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के समय वह कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे।

आदेश में निलंबन का कोई कारण नहीं बताया गया है, हालांकि इससे संकेत मिलता है कि यह उस अवधि से संबंधित है, जब गोयल सीबीआई अदालत में विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात थे।

अदालत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 29 मई को जारी आदेश में कहा गया, ”मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 तथा हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 4(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, सीबीआई अदालत, पंचकूला राजीव गोयल (वर्तमान में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल के पद पर तैनात) को निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए जाने के मद्देनजर की गई है।”

आदेश में कहा गया, ”निलंबन की अवधि के दौरान, राजीव गोयल का मुख्यालय कैथल में रहेगा। वह इस अवधि के दौरान कैथल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे…।”

गोयल का तबादला एक महीने पहले कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में हुआ था।हरियाणा के पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत को राज्य भर में दर्ज सभी सीबीआई मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

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