चंडीगढ़ : ऑपरेशन अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी न होना पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। पंजाब सरकार के पास इतना भारी पुलिस बल था, यह इसके बावजूद अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। पुलिस के 80 हजार जवान क्या कर रहे थे। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के काफिले में शामिल साथियों को पकड़ लिया तो अमृतपाल कैसे फरार हो गया। मामले में पंजाब सरकार को 4 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
वहीं पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अमृतपाल सिंह पर NSA (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) लगा दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर तेज प्रयास किए जा रहे हैं।
‘वारिस पंजाब दे’ संस्था के लीगल एडवाइजर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका :
अमृतपाल सिंह की ‘वारिस पंजाब दे’ संस्था के लीगल एडवाइजर बठिंडा के इमान सिंह खारा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि अमृतपाल पंजाब पुलिस की अवैध रूप से हिरासत में है। हाईकोर्ट से मांग की है कि पुलिस अफसरों को आदेश दिए जाए कि अमृतपाल सिंह को पेश (बंदी प्रत्यक्षीकरण) किया जाए। पंजाब सरकार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जालंधर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, अमृतसर और दोनों जिलों के अन्य पुलिस अफसरों को पार्टी बनाया गया है। केस में बीते रविवार आपातकालीन सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस एनएस शेखावत ने पंजाब सरकार और संबंधित पुलिस अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था। सरकार को अमृतपाल सिंह पर हुई कार्रवाई संबंधित सारा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए गए थे।